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कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
टोटल लाक डाऊन अवधि के दौरान शादी-विवाह के लिये अनुमति हेतु आदेश
दिनांक 22 अप्रेल 2020
टोटल लाक डाऊन अवधि के दौरान शादी- विवाह की अनुमति देने के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को अधिकृत किया जाता है. SDM निम्नलिखित शर्तों के साथ शादी-विवाह की अनुमति जारी कर सकेंगे-
1. शादी-विवाह में वर-वधु सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी.
2. वैवाहिक कार्यक्रम निजी निवास पर ही करना होगें. मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
3. शादी- विवाह में भाग लेने के लिये ज़िले के बाहर के व्यक्तियों को नरसिंहपुर ज़िले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
4. सार्वजनिक बारात आदि निकालना, रिसेप्शन, सहभोज आदि प्रतिबंधित होगा.
5. कोवड-19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइन्स का पालन अनिवार्य होगा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
टोटल लाक डाऊन के दौरान पशुचारा, भूसा आदि का परिवहन करने के लिये अनुमति की आवश्यकता नही होने के संबंध मे निर्देश
दिनांक 22 अप्रेल 2020
टोटल लाक डाऊन अवधि के दौरान ट्रेक्टर ट्राली एवं अन्य लोडिंग व्हीकल से पशुचारा,भूसा आदि का परिवहन करने के लिये किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नही है. किसान एवं व्यापारी आवश्यकतानुसार पशुचारा, भूसा आदि का लोडिंग व्हीकल से परिवहन कर सकते हैं.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
सूचना
टोटल लाक डाऊन शिथिलता
* 22 अप्रेल बुधवार- सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कृषि से संबंधित उपकरणों को सुधारने वाली एवं कृषि उपकरणो को सुधारने का सामान विक्रय करने वाली समस्त दुकान (ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र दोनो की) खुली रहेगी.
* उक्त दुकानों पर काम करने वाले एवं कृषि उपकरणों को सुधरवाने वाले किसानों को घर से बाहर निकलने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी. अन्य सभी व्यक्तियों पर टोटल लाक डाऊन के प्रतिबंध पूर्वानुसार लागू रहेगें.
* अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें. मास्क लगायें. एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाये रखें. साबुन से बार बार हाथों को धोते रहें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
निर्देश
दिनांक 21 अप्रेल 2020
सभी राजस्व, ग्रामीण विकास , नगरपालिका, खाद्य, सहकारिता और उपार्जन सेक्टर अधिकारी अपने कार्य के साथ साथ PDS दुकान का निरीक्षण करें और दुकान संचालक को निर्देशित करे कि –
1. दुकानो पर सोशल डिस्टेसिग का पालन हो.
2. केवल युवा और स्वस्थ व्यक्ति ही लाईन मे खड़े हो.
3. बुजुर्ग, महिलायें और बच्चे यदि लाईन मे हो तो उन्हें लाईन से हटाकर घर वापस भेज दे और निर्देश दे कि घर से किसी युवा और स्वस्थ सदस्य को ही राशन लेने भेजें.
4. यदि किसी परिवार मे युवा और स्वस्थ सदस्य नही है तो ऐसे परिवारों मे पंचायत/नगरपालिका के सहयोग से होम डिलेवरी की जाये.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
ग्रीष्मकालीन फसलो मे कीटनाशक का छिड़काव करने के लिये पावर स्प्रे पंप हेतू कृषकों को पेट्रोल प्रदाय करने के लिये आदेश
दिनांक 21 अप्रेल 2020
1. ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंपों से दिनांक 23 अप्रेल 2020 गुरूवार को सुबह 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किसानों को कुप्पी मे ग्राम पंचायत की लिखित अनुशंसा के आधार पर अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल प्रदाय करने की अनुमति दी जाती है.
2. ग्राम पंचायत (सरपंच/सचिव) द्वारा केवल उन्हीं किसानों के लिये पेट्रोल प्रदाय करने की अनुशंसा की जाये, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन फ़सल खेत मे लगा रखी हो और जिनके पास पेट्रोल चलित पावर स्प्रे पंप हो.
3. पेट्रोल पंप संचालक द्वारा ग्राम पंचायत की लिखित अनुशंसा को प्राप्त कर एक किसान को अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल प्रदाय किया जाये. पेट्रोल वितरण का पूरा हिसाब किताब रखा जाये और ग्राम पंचायत से प्राप्त सभी अनुशंसा पत्र खाद्य शाखा मे जमा किये जायें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
*ज़िला नरसिंहपुर*
*टोटल लाक डाऊन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में, विहित शर्तों के अधीन अनुज्ञेय कार्य के संबंध मे निर्देश*
दिनांक 19 अप्रेल 2020
टोटल लाकडाऊन के दौरान, ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र मे, विहित शर्तों के अधीन दिनांक 20 अप्रेल 2020 से निम्नलिखित कार्यों के संचालन की अनुमति दी जाती है. नगरपालिका सीमा से पाँच किमी की परिंधि मे स्थित ग्रामों को भी नगरीय क्षेत्र माना जायेगा और उक्त ग्रामों के लिये यह अनुमति लागू नही होगी.
*विहित अनिवार्य शर्तें-*
1. सोशल डिस्टेसिंग का पालन
2. फ़ेस मास्क का उपयोग
3. हैंड सेनेटाईजर का उपयोग
4. कार्यस्थल का 1% सोडियम हाइपोक्लोराईड से समय समय पर डिस्इन्फैक्शन
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित
6. शराब, सिगरेट, तम्बाकू और गुटखा का सेवन वर्जित
7. *नरसिंहपुर ज़िले की सीमाओं से बाहर जाना और सीमाओं मे अंदर आना पूर्णतः प्रतिबंधित*
8. *नगरपालिका की सीमा से पाँच किमी की परिंधि मे स्थित ग्रामों के लिये यह अनुमति लागू नही होगी.*
*अनुज्ञेय कार्य*
*केवल ग्रामीण क्षेत्र में अनुज्ञेय कार्य*
1. ज़िला पंचायत द्वारा चयनित श्रेणियों के मनरेगा कार्य
2. कृषि कार्य का संचालन, स्थानीय मज़दूरों का कृषि कार्य मे नियोजन
3. गेहूं, चना, मसूर का उपार्जन और संबन्धित अन्य गतिविधियां
4. कृषि उपज मंडी के लायसेंस धारी व्यापारियों द्वारा गाँवों मे जाकर सौदा पत्रक के आधार पर किसानों से कृषि उपज का क्रय
5. खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान (सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
6. कृषि उपकरण, कृषि उपकरण को सुधारने और कृषि उपकरणों को सुधारने वाला सामान बेचने वाली दुकान (प्रात: 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
7. आटा चक्की का संचालन(सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
8. गोशाला संचालन
9. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाऊस संचालन
10. विभिन्न उद्योग इकाइयों का संचालन (एसडीएम से विशिष्टत: अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर)
11. ईंट-भट्टों का संचालन
12. ग्रामीण क्षेत्र मे सड़क, सिंचाई, पेयजल, निजी एवं शासकीय भवन से संबंधित समस्त निर्माण कार्य
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
कन्ट्रोल की दुकान खोलने के समय मे वृद्धि हेतू आदेश
दिनांक 19 अप्रेल 2020
लाकडाऊन अवधि मे ज़िले की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की कन्ट्रोल की दुकानें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक खुली रखी जायेंगीं.
कन्ट्रोल की दुकान पर निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा-
1. पात्रतापर्ची धारी परिवारों को माह मार्च से माह मई तक का तीन माह का राशन- 2.02 लाख परिवारों मे से 1.73 लाख परिवार राशन ले चुके हैं.
2. समग्र पोर्टल से चिह्नांकित 10609 ऐसे परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नही है को covid19 का एक माह का निःशुल्क विशेष खाद्यान्न – प्रति सदस्य 4 किग्रा गेहूँ और 1 किग्रा चावल (उक्त परिवारों की सूची ग्राम पंचायत, नगरपालिका, कन्ट्रोल दुकान एवं जनप्रतिनिधिगण को उपलब्ध कराई गई है. सूची ज़िले की बेवसाईट पर भी प्रदर्शित की गई है)
3. पात्रता पर्ची धारी 2.02 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दो माह का निःशुल्क चावल वितरण – 5 किग्रा प्रति सदस्य प्रतिमाह
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
*शहरी क्षेत्र की कन्ट्रोल दुकान खोलने के लिये आदेश*
दिनांक 16 अप्रेल 2020
शहरी क्षेत्र की कन्ट्रोल दुकानें दिनांक 20 अप्रेल 2020 से *हर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक* खोली रखी जाने की अनुमति दी जाती है.
* एक परिवार से केवल एक युवा एवं स्वस्थ सदस्य को दुकान पर जाने की अनुमति होगी. दुकान पर जाने के लिये कार एवं मोटर साइकिल का उपयोग वर्जित होगा.
* दुकान से एक ही बार में पात्रता अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य समस्त सामग्री क्रय करना अनिवार्य होगा. एक माह में एक से अधिक बार दुकान पर जाना प्रतिबंधित होगा.
* दुकान पर जाने के लिये टोटल लाक डाऊन के वाहन पास का उपयोग करना प्रतिबंधित होगा. ऐसा किया पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ विभागीय और क़ानूनी कारवाई की जायेगी.
* सोशल डिस्टेसिंग रखना, फ़ेस मास्क लगाना और हाथ को धोना/सेनिटाईज करने संबंधी नियमों का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*
26 वाँ दिन – टोटल लाक डाऊन
16 अप्रेल 2020
कोरोना से जंग-जनता के संग
वर्तमान हालात को देखते हुये यदि निरपेक्ष आकलन किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि अब कोरोना से जंग लंबी खिचेगी. अलीराजपुर और आगर मालवा जैसे छोटे ज़िले भी अब कोरोना पाजिटिव में शुमार हो गये हैं. नरसिंहपुर अछूता ज़रूर है पर यह तय है कि सुरक्षित नहीं है. होशंगाबाद भारत के 70 हाटस्पाट ज़िलों में शामिल हो गया है. सीमावर्ती लगभग सभी ज़िले कोरोना पाजिटिव हो गये हैं. इसका असर नरसिंहपुर पर पड़ना स्वाभाविक है. हालाँकि हम सीमा पर अनिवार्यता के अनुरूप रूथलेस होकर काम कर रहे हैं, पर नदियों जंगलों के रास्ते नासमझ लोगों का रात-बिरात बिना वजह ज़िले की सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयास जारी है. इन्हें रोकने में प्रशासन का श्रम भी बहुत ज़ाया हो रहा है और छोटी मोटी चूक ख़तरे को जन्म भी दे रही है. ज़िले के रहवासियो को अब यह समझना ज़रूरी है कि सीमा के बाहर से बिना अनुमति आये हुये लोग ख़तरे का स्तोत्र हो सकते हैं. यदि हमारे परिवार का,गाँव का, मोहल्ले का कोई व्यक्ति बैचेन होकर ज़िले में घुसने का प्रयास कर रहा है तो उसे हतोत्साहित करें और जहां हैं वहीं रूकने की सलाह दें.
अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ज़रूरी है पर ज़िले में इनका आना जाना सौ-फ़ीसदी सुरक्षित नहीं है. हम हर लोडिंग व्हीकल को डिस्इन्फैक्ट कर रहे हैं, पर यह भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है. एक ज़िले में मोहल्ले-मोहल्ले में सब्ज़ी बाँटने वाला से कोरोना संक्रमण हुआ है. अत: यह ज़रूरी है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के लेनदेन में भी बहुत सावधानी रखी जाये. अबाईड कर सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं है.
आवश्यकताओं को सीमित रखें. अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले गरीब ज़रूरतमंद की मदद करें. घर पर रहें. मास्क लगायें. खुद का, परिवार का और अड़ोस-पड़ौस का ख़्याल रखें. छोटी मोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज़ कर ख़ुश रहें.
सादर.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा. एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
महत्वपूर्ण सूचना
गेहूं उपार्जन के संबंध में आज रात्रि 7.30 बजे तहसील मुख्यालय पर सभी सेक्टर आफ़िसर की बैठक होगी. बैठक में सेक्टर आफ़िसर के साथ SDM Tah NTs CEO jp मौजूद रहेगें. ज़िला स्तर से निम्नलिखित अधिकारी बैठक में मौजूद रहेगें.
गाडरवाडा- ADM
गोटेगांव- CEO ZP
तेंदूखेडा- निधि गोहेल
करेली- दिनेश तोमर
नरसिंहपुर- बैठक कलेकटोरेट सभाकक्ष में होगी. बैठक में DSO GMCCB DRCS NAN markfed और SWC के ज़िला अधिकारी भी उपस्थित रहें.
निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाये-
1. उपार्जन केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने में कमियाँ और उनका निराकरण
2. ख़रीदी की समीक्षा, उपार्जन केन्द्र पर आने वाले किसानों से यदि ख़रीदी नहीं हो सकी है तो उसका कारण
3. उपार्जन केन्द्र पर एसएमएस के बावजूद नहीं पहुँचने वाले किसानों से कारण की जानकारी
4. कल के लिये उपार्जन व्यवस्था की तैयारी
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
*सूचना*
एसएमएस से सूचना प्राप्त हुये बिना किसी भी किसान का उपार्जन केन्द्र पर फसल लेकर पहुँचना प्रतिबंधित किया गया है. ज़िले के सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि वह एसएमएस प्राप्त होने पर ही उपार्जन केन्द्र पर पहुँचें. बिना एसएमएस सूचना के उपार्जन केन्द्र पर पहुँचने वाले व्यक्ति टोटल लॉक डाऊन के उल्लंघन के दोषी माने जायेगे और उनके विरूद्ध क़ानूनी कारवाई की जायेगी.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*सूचना*
किसानों को उपार्जन केन्द्र पर आने के लिये केवल एसएमएस दिखाना पर्याप्त होगा. उन्हें किसी भी तरह के अन्य पास अथवा अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है. कृपया उपार्जन केन्द्र पर वहीं किसान आये जिन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई हो. 15 अप्रेल के लिये ज़िले में कुल 510 किसानों को एसएमएस जारी किये गये हैं.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन अवधि बढ़ाने हेतू आदेश
(अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)
दिनांक 14 अप्रेल 2020
1. कोरोना वाइरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ज़िले में टोटल लाक डाऊन की अवधि को 14 अप्रेल 2020 से बढ़ाकर 3 मई 2020 किया जाता है.
2. उक्त अवधि में टोटल लाक डाऊन के समस्त प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे.
3. उपार्जन के लिये किसानों को एसएमएस के माध्यम से निर्धारित दिनांक और समय पर उपार्जन केन्द्र पर पहुँचने की सूचना दी जा रही है. सूचना प्राप्त करने वाले किसानों को निर्धारित दिनांक को टोटल लाक डाऊन के दौरान उपार्जन केन्द्र तक गाँव से आने और जाने के लिये अनुमति रहेगी. बिना एसएमएस सूचना के उपार्जन केन्द्र पर पहुँचने वाले व्यक्ति लाक डाउन उल्लंघन के दोषी माने जायेगें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग – जनता के संग
*23वां दिन -टोटल लाक डाऊन*
13 अप्रेल 2020
*कोरोना से जंग- जनता के संग*
कोरोना पाजिटिव ज़िलों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है. नरसिंहपुर में अभी तक पाजिटिव केस नहीं मिला है, पर यह कोई ख़ास संतोष की बात नहीं है. हम मात्र 24 सेम्पल ले सके हैं. इतने कम सेम्पल के आधार पर यह दावा करना कि ज़िला कोरोना से सुरक्षित हैं. संभवतः बहुत ग़लत होगा. अभी भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, ख़ासतौर से बाहर से आये लोगों से. संक्रमण का स्त्रोत इन्हीं में से हो सकता है. लाक डाऊन के सबसे ज़्यादा और सबसे मुश्किल दिन हमने गुज़ारे हैं, पर अभी से राहत के सपने देखना बेमानी है. कम से कम दो हफ़्ते लाक डाऊन निश्चित ही और बढ़ेगा. अभी भी कोरोना से जंग ख़त्म नहीं हुई है. धैर्य बनाकर घर में रहना होगा, कुछ और ज़्यादा परेशानी भी उठाना होगी. पर इसी में सबकी भलाई है. आज सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को बैंक से राशि का वितरण करना बंद करने के आदेश दे दिये हैं क्योंकि बैंकों के आगे वृद्ध और महिलाओं की लंबी क़तारें चिंता का सबब बन रही थी, अब राशि का वितरण हितग्राहियों के घर तक पहुँचकर किया जायेगा. 15 अप्रेल से गेहूँ का उपार्जन प्रारंभ किया जा रहा है. केवल उन्हीं किसानों से गेहूँ ख़रीदा जायेगा, जिन्हें एसएमएस मिला होगा. अत: एसएमएस मिलने पर ही उपार्जन केन्द्र पहुँचे. बिना एसएमएस उपार्जन केन्द्र पहुँचने वाले व्यक्तियों को लाक डाऊन उल्लंघन का दोषी माना जा सकता है. उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है. एक केन्द्र पर एक दिन में अधिकतम 6 किसानों को एसएमएस कर बुलाया जायेगा. तीन को सुबह और तीन को शाम को. यह व्यवस्था किसानों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिये की जा रही है. यदि किसी वजह से कोई किसान निश्चित दिन नहीं पहुँच सके तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें फिर से मौक़ा दिया जायेगा. धीरज रखियेगा, सरकार हर किसान का गेहूँ ख़रीदने के लिये वचनबद्ध है.
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मार्च और अप्रेल की फ़ीस वसूल किये जाने पर रोक आदेश
दिनांक 13 अप्रेल 2020
कोरोना वाईरस के संक्रमण को देखते हुये शासन ने सभी शासकीय और अशासकीय शिक्षण संसथाओ को बंद रखने के आदेश पूर्व में जारी किये हैं. माह मार्च और अप्रेल 2020 में अमूमन सभी शिक्षण संस्थानों बंद रही है. अत: यह निर्देशित किया जाता है कि ज़िले के समस्त शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थान छात्र-छात्राओं से माह मार्च और अप्रेल 2020 के लिये फ़ीस की वसूली नहीं करें. ज़िला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर निर्देश का पालन सुनिश्चित करायें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों के घरों पर जाकर राशि वितरण करने के आदेश
दिनांक 13 अप्रेल 2020
अन्तर्गत धारा 144 crpc 1973
यह देखने में आ रहा है कि बैंकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधनखाते के हितग्राहियों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है. बैंक प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है. बैंकों के आगे क़तार में खड़े अधिकांश लोग वृद्ध हैं. इस आयु वर्ग के लोगों का कोरोना वाईरस के संक्रमण से प्रभावित होना उनके जीवन के लिये घातक हो सकता है. अत: मुझे विश्वास हो गया है कि लोकहित में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को बैंकों से राशि के वितरण को प्रतिबंधित करना आवश्यक है. अत: मैं दीपक सक्सेना कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी नरसिंहपुर दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेशित करता हूँ कि-
1. लाकडाऊन अवधि में बैंक शाखा से सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को राशि का वितरण प्रतिबंधित किया जाता है.
2. बैंक प्रबंधन को आदेशित किया जाता है कि वह लाक डाऊन अवधि में सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को राशि का वितरण घर घर जाकर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
गेहूं उपार्जन के लिये किसानों से अपील
गेहूं उपार्जन के लिये ज़िले में लगभग हर पाँच ग्राम पंचायत पर एक इस प्रकार कुल कुल 100 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं. एक दिन में एक केन्द्र पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किसानों को बुलाया जायेगा. 5 किसान को को सुबह की शिफ़्ट में और 5 किसान को शाम की शिफ़्ट में. कृपया एसएमएस प्राप्त होने पर ही उपार्जन केन्द्र पहुँचे. एसएमएस सूचना के बिना आये हुये किसानों से ख़रीदी नहीं की जायेगी. कोरोना वाईरस से बचने के लिये सहयोग करें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
सूचना
ज़िला आपदा प्रबंधन समिति की प्रतिदिन सांय 5.00 बजे होने वाली बैठक में अब दिनांक 13 अप्रेल से जन प्रतिनिधि, NGOs, मीडिया और समाज के गणमान्य नागरिकों भी बारी बारी से आमन्त्रित किया जायेगा और लाक डाऊन को प्रभावी बनाने तथा नागरिकों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उनकी राय ली जायेगी. कोरोना वाईरस से संक्रमण से बचाव के लिये ज़िला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. सोशल डिस्टेंसिग को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिदिन लगभग 15 सदस्यों की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आहूत की जाती है. समिति को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से उक्त बैठक में अब समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों को भी बारी बारी से आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया है.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*
चिन्हित परिवारों को होम डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतू आदेश
दिनांक 11 अप्रेल 2020
राज्य शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों के नगरीय क्षेत्र में निवासरत 1947 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जो खाद्यान्न पर्ची के अभाव में राशन की दुकान से खाद्यान्न नहीं ले पा रहे थे. ऐसे परिवारों को प्रति सदस्य 4 किग्रा गेहूं और 1 किग्रा चावल के मान से खाद्यान्न होम डिलेवरी के माध्यम से पहुँचाया जाये. राशन दुकान संचालक, नगरपालिका की सहायता से खाद्यान्न चिन्हित परिवारों को उनके घर तक पहुँचाना सुनिश्चित करेगें. कुल 8147 गरीब एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियो को इससे लाभान्वित किया जाये. पारदर्शिता के उद्देश्य से चिन्हित परिवारों की सूची राशन दुकान और नगरपालिका नोटिसबोर्ड पर प्रकाशित की जाये.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
चिन्हित परिवारों को होम डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतू आदेश
दिनांक 11 अप्रेल 2020
राज्य शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों के नगरीय क्षेत्र में निवासरत 1947 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जो खाद्यान्न पर्ची के अभाव में राशन की दुकान से खाद्यान्न नहीं ले पा रहे थे. ऐसे परिवारों को प्रति सदस्य 4 किग्रा गेहूं और 1 किग्रा चावल के मान से खाद्यान्न होम डिलेवरी के माध्यम से पहुँचाया जाये. राशन दुकान संचालक, नगरपालिका की सहायता से खाद्यान्न चिन्हित परिवारों को उनके घर तक पहुँचाना सुनिश्चित करेगें. कुल 8147 गरीब एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियो को इससे लाभान्वित किया जाये. पारदर्शिता के उद्देश्य से चिन्हित परिवारों की सूची राशन दुकान और नगरपालिका नोटिसबोर्ड पर प्रकाशित की जाये.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
*19 वाँ दिन- टोटल लाक डाऊन*
*करोना से जंग- जनता के संग*
कोरोना प्रदेश के 18 ज़िलों में पैर पसार चुका है।400 से ज़्यादा व्यक्ति चपेट में आ चुके हैं। नरसिंहपुर के पड़ोसी ज़िले जबलपुर-छिन्दवाड़ा-होशंगाबाद-रायसेन में भी कोरोना पाजिटव केस मिल चुके हैं। ख़तरा लगातार बढ़ रहा है।अब बहुत अधिक एहतियात बरतने की ज़रूरत है।घर की चारदीवारी में रहना ही समझदारी है।यह हफ़्ता संकट वाला है, यदि कोरोना पाजिटिव कहीं होगा तो अब प्रकट होगा। यह भी मान लीजिये कि नरसिंहपुर मे यदि होगा सौ-फ़ीसदी बाहर से आने वाला व्यक्ति ही होगा।निगाह रखे ऐसे लोग घर से बाहर क़तई न निकलें। प्रशासन ने सीमाओं पर बहुत सख़्ती कर दी है, सहयोग करें।छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज़ करें। बैंक वगैरह के काम कुछ दिनों के लिये टाल दें।घर से बाहर न निकलें। मास्क लगायें, हाथों को बार बार धोते रहें और हाँ घर से बेवजह बाहर निकलकर बहादुरी दिखाने वालों को टोकते रहें।
गुज़ारिश भी और चेतावनी भी- सुरक्षित रहना है तो घर से बाहर कदम न रखें।
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
कोरोना वारियर्स के लिए गाइड लाइन जारी
अत्यावश्यक सेवाओ में लगे व्यक्तियों से पालन करने की अपील
कार्यालय में कार्य करने के दौरान –
1) सभी अपना स्वयं का सैनिटाइजर और हाथ धोने का साबुन का उपयोग करें ।
2) किसी से भी हाथ नहीं मिलाए
3)अपनी आंख नाक और मुंह को ना छुए ।।
4)स्वयं स्वच्छता बनाए रखें और व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय 1 मीटर से अधिक की सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
5) छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को किसी टिशु या अपनी कोहनी से ढक लें।
6)भीड़भाड़ वाले स्थान में मेल मिलाप से बचें साथ ही कैंटीन में भी ग्रुप में ना बैठे।
ऑफिस से वापिस घर जाते वक़्त यह करे –
1) ऑफिस से निकलते ही घर पर फोन लगाकर सूचित कर दें।
2) घर में रहने वाला ही सदस्य आपके लिए घर का मुख्य द्वार खुला रखेगा ( ताकि आपको घर की घंटी या दरवाजे के हैंडल ना छूना पड़े) और घर के मुख्य द्वार पर ही ब्लीचिंग पाउडर या नहाने का वाशिंग पाउडर मिली हुई पानी से भरी हुई एक बाल्टी रख देगा।
3) अपने साथ रखी हुई चीजों को घर के बाहर ही एक बॉक्स में रख दें ( कार की चाबी , पेन, सैनिटाइजर, बॉटल और फोन वगैरह)।
4) अपने हाथों को बाल्टी के पानी से धोएं और कुछ देर उसी पानी में खड़े रहे। इसी दौरान सैनिटाइजर और टिशू पेपर से जो चीजें आपने बॉक्स में रही थी उनको पोछ ले।
5) अपने हाथों को फिर से साबुन के पानी से धोएं।
6) अब बिना किसी चीज को छुए घर में प्रवेश करें।
7) बाथरूम का दरवाजा किसी के द्वारा खुला छुड़वा दे और डिटर्जेंट मिला हुआ एक बाल्टी पानी रखवा दें। अपने सारे कपड़े अंतर्वस्त्रों के साथ उतारे और डिटर्जेंट मिली हुई बाल्टी के पानी में भिगो दें।
8) इसके बाद शैंपू से सर धोए और साबुन लगाकर नहाए।
9) उच्च तापमान की सेटिंग लगाकर वॉशिंग मशीन में अपने कपड़ों को धोएं और उन कपड़ों को धूप में सुखाएं।
इन दिशा निर्देश का पालन करके सभी अधिकारी कर्मचारी,पुलिस नगर निगम और मीडिया साथी अपने आपको और अपने परिवार को कार्यालय में काम करने के दौरान और कार्यालय से घर जाने के दौरान इस महामारी से बचाए रख सकते है।यह दिशा निर्देश सिर्फ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि आवश्यक कार्यों से घर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है।
*आदेश*
दिनांक 8 अप्रेल 2020
टोटल लाक डाउन के दौरान दिनांक 9 अप्रेल 2020 से ज़िले के सभी बैंक सुबह 10.00 बजे से शाम को 5.00 बजे तक खुले रहेगें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
1. अभी भी कुछ अधिकारी कर्मचारी (राज्य शासन, बैंक, MPEB, रेल आदि) जबलपुर से आना जाना कर रहे हैं और लाक डाऊन के दौरान ड्यूटी के लिये दिये गये पास का दुरूपयोग कर उसे अप डाउन के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं.
2. SDM/SDOP जबलपुर की सीमाओं को पूर्ण रूप से लाक करें. लाक डाऊन के दौरान ड्यूटी के लिये दिये गये पास के आधार पर न तो कोई नरसिंहपुर से बाहर जा सकता है और न ही जबलपुर से नरसिंहपुर आ सकता है. अत: न तो किसी को आने दिया जाये न ही किसी को जाने दिया जाये.
3. ड्यूटी पास के आधार पर जबलपुर आने जाने का प्रयास करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाये.
4. नाकों पर आवाजाही की निगरानी के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की 24 घंटे के लिये ड्यूटी लगाई जाये.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
17 वाँ दिन – टोटल लाक डाउन
7 अप्रेल 2020
कोरोना से जंग-जनता के संग
आज हमें विपदा की घड़ी में चिकित्सकीय कार्य से जानबूझकर भागने वाले कुछ डाक्टर्स और सिस्टर के ख़िलाफ़ अत्यंत कठोर कार्रवाई करना पड़ी. हाईरिस्क पर घंटो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों की हौंसला अफजाई के लिये यह आवश्यक था. सैकड़ों वर्षों में पहली बार देखने में आई इस भीषण आपदा में कर्तव्य से भागने वालों का मुकम्मल इलाज ज़रूरी भी है. गांवबंदी का अब बेहतरीन प्रभाव नरसिंहपुर में देखने को मिल रहा है. गाँवबंदी और गाडीबंदी कोरोना से निपटने के कारगर हथियार हैं. प्रदेश में कोरोना पाजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, हमें अब और अधिक चौकस रहने की ज़रूरत है. जो घर की चार दीवारों में क़ैद रहेगा उसी की सुरक्षा की गारंटी है. भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम से एक एप लाँच किया है, यदि सभी लोग इस एप को डाउनलोड कर लें तो कोरोना वायरस के समीप आने का एलर्ट मिलने लगेगा. इसकी लिंक नीचे दी जा रही है. कृपया इसे ज़रूर डाऊनलोड करें.बहुत जल्द ही गेहूं का उपार्जन प्रारंभ होगा, इस प्रक्रिया में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखकर किसानों और उपार्जन कार्य में संलग्न मज़दूरों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा. हम एक फुलप्रूफ योजना बना रहे हैं. योजना की सफलता किसानों के धैर्य और सहयोग पर निर्भर करेगी. हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई कोरोना वाइरस से निपटने मे प्रशासन का हाथ बँटाते रहेगें.
आरोग्य सेतु एप लिंक-
https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu
iOS :
https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357
सादर.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा. एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
*सूचना*
*टोटल लाक डाऊन शिथिलता*
* *8 अप्रेल- सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कृषि से संबंधित उपकरणों को सुधारने वाली एवं कृषि उपकरणो को सुधारने का सामान विक्रय करने वाली समस्त दुकान खुली रहेगी.*
* उक्त दुकानों पर काम करने वाले एवं कृषि उपकरणों को सुधरवाने वाले किसानों को घर से बाहर निकलने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी. अन्य सभी व्यक्तियों पर टोटल लाक डाऊन के प्रतिबंध पूर्वानुसार लागू रहेगें.
* अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें. मास्क लगायें. एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाये रखें. साबुन से बार बार हाथों को धोते रहें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरणों को सुधारने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति हेतू आदेश*
दिनांक 6 अप्रेल 2020
टोटल लाक डाऊन के दौरान कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरणों को सुधारने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति *दिनांक 8 अप्रेल 2020 को सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 तक* के लिये दी जाती है.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*भोजन व्यवस्था में संलग्न जागरूक समाजसेवियों/ संस्थाओं से अपील*
1. भोजन के पैकेट केवल उन्हीं बेघर लोगों को बंटवाये जिनके यहाँ खाना पकाने की सुविधा नहीं है.
2. जिन गरीब परिवारों में खाना पकाने की सुविधा है, वहाँ यथासंभव 8-10 दिन के लिये आवश्यक अनाज-आटा-दाल-तेल-शक्कर-नमक आदि प्रदाय करें.
3. भोजन के पैकेट वितरण के लिये SDM/Tah/CMO/CEOJP से सम्पर्क करें.
4. इस व्यवस्था से गरीब लोगों को सहायता देने की सुनिश्चितता के साथ हम रोज़ रोज़ के सम्पर्क में कमी ला सकते हैं जो कोविड-19 से बचने के लिये एक कारगर उपाय है.
सहयोग की आकांक्षा के साथ
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*टोटल लाक डाउन के विहित प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाले बैंकर्स को चेतावनी*
दिनांक 5 अप्रेल 2020
टोटल लाक डाऊन की अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं के तहत बैंकों को खुले रखे जाने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि बैंकों में सोशल डिस्टेन्सिग का पालन होगा और कोरोना वायरस का संक्रमण न हो इसके लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायेगें. लेकिन यह देखने आ रहा है कि कतिपय बैंकर्स गंभीरता से इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका बनी हुई है. अत: समस्त बैंकर्स को चेतावनी दी जाती है कि वह टोटल लाक डाऊन के विहित प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके ख़िलाफ़ विधिसंगत कारवाई की जायेगी.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*14 वाँ दिन -टोटल लाक डाऊन*
*नरसिंहपुर*
4 अप्रेल 2020
*कोरोना से जंग-जनता के संग*
नरसिंहपुर में अभी तक कोरोना का कोई पाजिटव केस नहीं मिला है, पर यह चैन की साँस लेने वाली बात नहीं है. नेशनल हाईवे और कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से ज़िले में आवागमन बना रहने के कारण अभी भी कोरोना पाजिटिव संभावित है, उसे समय रहते पहचान लेने की आवश्यकता है. आज पूरे ज़िले में हमने 1017 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जो विगत 20 दिवस में इन्दौर से आये हैं. आज देर रात तक हम इनकी सूची भी बेवसाईट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध करा देगें. परिवार और समाज के हित में उक्त व्यक्तियों को सख़्त कोरन्टाईन में रहने की आवश्यकता है, उम्मीद है कि उक्त व्यक्ति अनुशासन का पालन करेंगे और उनके परिवारजन, अडोसी-पड़ोसी, इष्ट मित्र भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठायेगें. हम इनके घर तक QRT पहुँचाकर मेडिकल परीक्षण कराने की व्यवस्था कर रहे हैं. इस बीच यदि साँस लेने में तकलीफ़ के साथ खांसी और बुख़ार हो तो कृपया ज़िला स्वास्थ्य विभाग के कन्ट्रोल रूम 07792235005 पर तत्काल सूचना दें.
सादर
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*इन्दौर से ज़िला नरसिंहपुर सीमा में आये हुये व्यक्तियों को जानकारी उपलब्ध कराने, होम कोरन्टईन में रहने और अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराने के लिये आदेश*
दिनांक 4 अप्रेल 2020
इंदौर में बड़ी संख्या में कोरोना पाजिटिव मरीज़ पाये गये है. विगत 15-20 दिन में ज़िले इन्दौर से बड़ी संख्या में लोग अनुमति/बिना अनुमति ज़िले में आये हैं. छिन्दवाड़ा में 20 मार्च को इन्दौर से आये व्यक्ति मे कोरोना पाजिटिव पाया गया है. अत: मुझे यह विश्वास हो गया है कि ज़िले में 15 मार्च 2020 के बाद इन्दौर से आये व्यक्ति कोरोना संक्रमण के वाहक हो सकते हैं और लोक स्वास्थ्य के हित में उन्हें नियंत्रित करना ज़रूरी है. अत: मैं दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी नरसिंहपुर *मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(2)* के तहत आदेशित करता हूँ कि-
1. दिनांक 15 मार्च 2020 के बाद ज़िले में इन्दौर से आये समस्त व्यक्ति तत्काल अपने आप को होम कोरन्टईन कर ले. घर से बाहर नहीं निकले और किसी से भी मिले जुले नहीं. यदि घर पर कोरन्टईन होना संभव नहीं है तो तत्काल की सूचना निकटवर्ती थाना/तहसील/नगरपालिका/जनपद को दें ताकि उन्हें कोरन्टईन किया जा सके. उक्त व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा.
2. दिनांक 15 मार्च 2020 के बाद इन्दौर से ज़िले में आये हुये समस्त व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी तत्काल *वाटसअप नम्बर 9301248016* पर उपलब्ध करायें. जिन व्यक्तियों के पास वाटसअप सुविधा नहीं है वह *टेलिफोन नम्बर 07792232647* पर यह जानकारी नोट कराये- 1. नाम 2. पिता का नाम 3. आयु 4. निवास का पूरा पता 5. मोबाईल नम्बर 6. सर्दी खाँसी बुख़ार साँस में तकलीफ़ यदि है तो उसकी जानकारी
3. CMHO/CS/BMO उनके क्षेत्र में इन्दौर से आकर निवासरत सभी व्यक्तियों का घर घर जाकर अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया सुनिश्चित करेंगे और मेडिकल परीक्षण में कोरोना संदिग्ध पाये गये प्रकरणों में यथोचित कार्रवाई करेगें.
4. SDM अपने स्तर से निरीक्षण दल गठित कर इन्दौर से आये हुये व्यक्तियों की सूची संकलित कर मेडिकल परीक्षण हेतु BMO को उपलब्ध करायेंगे.
5. जनसामान्य हेतु यह जानकारी दी जाती है कि इन्दौर के निम्नलिखित क्षेत्रों से आये हुये व्यक्तियों का कोरोना संक्रमित होना अधिक संभावित है – नूरानी नगर, मस्जिद के पास, मेन रोड लिम्बोडी खंडवा रोड, चंदन नगर, रानीपुरा, स्नेह नगर, मनीष बाग, निपनिया, टाटपट्टी बखल, सिलावट पुरा दौलतगंज, पक्की मस्जिद के पास रानीपुरा, डौडी नगर खजराना रोड, खातीवाला टैंक, श्रीनगर कनकड खजराना, कोयला बाग, अरिहंत हॉस्पीटल गुमास्ता नगर, इंद्रपुरी कॉलोनी मूसाखेड़ी, दौलतगंज हाथीपाला, दौलतगंज रानीपुरा, अहिल्या पल्टन, रवि नगर, सांई धाम कॉलोनी, आजाद नगर, मनोरमा गंज, पार्क रोड बल्लभ नगर, मनीष बाग, तनजिम नगर खजराना, पुलिस लाइन इन्दौर के आसपास का तीन किमी का क्षेत्र
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीज़ल के प्रदाय की अनुमति के संबंध में संशोधित आदेश
दिनांक 4 अप्रेल 2020
टोटल लाक डाऊन की अवधि में 14 अप्रेल 2020 तक जिले में स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीज़ल के विक्रय हेतू निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था आदेशित की जाती है-
1. जिले के समस्त पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुले रहेगें.
2. निम्नलिखित वाहनों में पेट्रोल/डीज़ल डलवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है-
* हार्वेस्टर, ट्रेक्टर और ट्रेक्टर के साथ लाये गये बैरल, पीपा, टंकी,ड्रम आदि में डीज़ल (केवल ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से)
* एम्बुलेंस
* 108 वाहन
* जननी सुरक्षा वाहन
* शव वाहन
* MP-03 एवं 100 डायल वाहन
* सभी प्रकार के गुड्स एवं लोडिग व्हीकल (ट्रक, मेटाडोर, टैंकर, लोडिंग आटो आदि)
* दुग्ध वाहन मोटर साइकिल सहित
* श्री दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर (मोब. 9425138121) द्वारा लिखित/ वाटसअप/एसएमएस/टेलिफोन के माध्यम से निर्देशित विशिष्ट वाहन.
3. अन्य समस्त वाहनों में पेट्रोल/डीज़ल का प्रदाय कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय हेतू अनुमति पत्र से ही किया जा सकेगा. उक्त अनुमति पत्र को वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा. पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय के लिये अनुमति पत्र जारी करने के लिये श्री दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर को अधिकृत किया जाता है.
4. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*ADM/CEO ZP/ PO DUDA/All SDM/All Tah/All CEO JP/All CMO*
* दोपहर 12 बजे तक सभी पटवारी, पंचायत सचिव, GRS, वार्ड मुहर्रिर, कोटवार को अपने अपने कार्य क्षेत्र में पहुँचा दें. आवश्यकतानुसार उन्हें व्हीकल पास जारी करें.
* उक्त कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में पहुँचने की सूक्ष्म मानिटरिग करें.
* उक्त कर्मचारी हर दिन कम से काम 12 घंटे (सुबह 8 से रात्रि 8 तक) कार्य क्षेत्र में रहेंगें और बाहर से आने वाले लोगों पर निगाह रखेगें.
* उक्त कर्मचारी पिछले 15 दिनों में बाहर से आये व्यक्तियों (ख़ास तौर से इन्दौर) की सूची तैयार कर 4 अप्रेल को शाम 5.00 बजे तक प्रस्तुत करें.
* ज़िला स्तर से भी इस कार्य की निगरानी की जाये.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
प्रति
Alll SDM/SDOP/Tah/TI/NT,
लोडिंग वाहनों से बिना अनुमति चोरी छिपे पैसेन्जर आ रहे हैं. अत: ज़िले की सीमाओं को तत्काल पूरी तरह से लाक करवा दें.
1. हर व्हीकल बार्डर पर चैक किया जाये.
2. लोडिंग व्हीकल में यदि पैसेन्जर है तो उसे ज़िले में प्रवेश नहीं करने दिया जाये.
3. पैसेन्जर व्हीकल बिना अनुमति के ज़िले में नहीं आयेगा. यदि अनुमति नहीं है तो उसे रोक दिया जाये. (टी व्हीलर भी शामिल है)
4. यदि किसी अन्य ज़िले की अनुमति है, तो ऐसे वाहनों को एकसाथ कानवाय बनाकर निगरानी में ज़िले की सीमा से बाहर किया जाये.
5. यदि ज़िले में प्रवेश की अनुमति है तो ऐसे लोगों को निकटवर्ती शासकीय कोरन्टाईन सेंटर में पहुँचा दिया जाये.
6. SDM सीमा से निकटवर्ती किसी मैरिज गार्डन या अन्य उपयुक्त स्थल को कोरन्टाईन सेंटर बनाये.
*कलेक्टर/एसपी*
*इन्दौर, जबलपुर और नागपुर से आने वाले लोडिंग वाहनों को डिस्इन्फैक्ट करने के लिये आदेश*
दिनांक 2 अप्रेल 2020
ज़िले में सामान्य तौर पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई लोडिंग वाहनों द्वारा इन्दौर, जबलपुर और नागपुर से हो रही है. उक्त शहरों में कोरोना पाजिटिव केस पाये गये है. जिसकी वजह से अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई के दौरान ज़िले में भी संक्रमण फैलने की आशंका है. अत: आदेशित किया जाता है कि इन्दौर, जबलपुर, नागपुर अथवा देश प्रदेश के अन्य शहरों से आने वाले सभी लोडिंग वाहनों को शहरी में प्रवेश करने और ख़ाली करने के पूर्व भलीभाँति 1 % सोडियम हाईपो क्लोराइट से डिस्इन्फैक्ट किया जाये. डिस्इन्फैक्ट करने की कारवाई संबंधित नगरपालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रवेश की सीमा पर की जाये. ट्रान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी लोडिंग व्हीकल डिस्इनफैक्ट हुये बिना किसी भी स्थिति में न तो शहर की सीमा में प्रवेश करें और नहीं ख़ाली किया जाये.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग- जनता के संग*
*ग्रामीण क्षेत्र में गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय हेतू आदेश*
दिनांक 2 अप्रेल 2020
* ग्रामीण क्षेत्र की कन्ट्रोल की दुकान हरदिन सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेगी.
* टोटल लाक डाऊन की अवधि में गाँव में निवासरत गरीब व्यक्ति ज़रूरतमंद व्यक्ति जिनके पास राशनकार्ड या पात्रता पर्ची नहीं है को ग्राम पंचायत (सचिव/सरपंच)/CEOJP/Tah/NT/JSO/TI/SDOP/SDM की लिखित अनुशंसा अनुशंसा पर 4 किलो गेहूं एवं 1 किलो चावल *निशुल्क* प्रदाय किया जाये.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर
*महत्वपूर्ण बैठक*
दिनांक 2 अप्रेल 2020 गुरूवार
सांय 7.00 बजे
कलेक्टर का सभाकक्ष
*कोरोना पाजिटिव मरीज़ पाये जाने और कोरोना पाजिटिव मरीज के मृत हो जाने की स्थितियों में निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार तैयारियों की समीक्षा*
CMHO/CS and other concerned medical officer.
ADM/ADSP/CEO ZP/All OIC/All SDM/All SDOP/All CEO JP/All CMO/PRO
Pl be present.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*सूचना*
*टोटल लाक डाऊन शिथिलता*
* 1 अप्रेल- सांय 4.00 बजे से 6.00 बजे तक आटा चक्की की दुकान खुली रहेगी. लोग गेहूं पिसवाने के लिये जमा कर सकते हैं.
* 2 अप्रेल – 8.30 बजे शहर में रह रहे किसानों को फसल कटाई के लिये गाँव पहुँचाने हेतू प्रमुख स्थान पर बस लगाई गई है. किसान ऋण पुस्तिका या अन्य दस्तावेज के साथ बस तक पहुँच सकते हैं.
* 2 अप्रेल – सुबह 10.00 बजे से 12.00 गेहू जमा कराने वालों को आटाचक्की से आटा वापस किया जायेगा.
*मोटर साइकिल, कार आदि का उपयोग वर्जित है.*
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*10वां दिन- टोटल लाक डाऊन*
31 मार्च 2020
ज़िले में टोटल लाक डाऊन का प्रभाव अब गली-गली और गाँव-गाँव में दिख रहा है. गाँवबंदी और गाड़ीबंदी ने कोरोना वाईरस संक्रमण की फ़ुलप्रूफ़ नाकाबंदी कर दी है, पर ख़तरा अभी टला नहीं है, वरन बढ़ा है. प्रदेश और देश में पाजिटिव प्रकरणों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है. नेशनल हाईवे पर लोगों का लगातार आना जाना बना हुआ है. संक्रमण कभी भी इस रास्ते से होकर हमारे घरों तक पहुँच सकता है. हमारी चिंता इसीलिये लोगों को घरों तक सीमित रखने की है, पर कई लोग आसन्न ख़तरे को समझ नहीं रहे है, टोटल लाक डाऊन में अनावश्यक शिथिलताओ की माँग एक बड़े ख़तरे को जन्म दे सकती है. इस बात को समझिये कि यदि नरसिंहपुर ने टोटल लाक डाऊन तत्काल नहीं लागू किया होता, तो शायद आज जबलपुर-नरसिंहपुर का हाल भी इन्दौर-उज्जैन जैसा होता. नरसिंहपुर में कोरोना से लड़ने के लिये सुविधाओं की कमी है, एक भी पाजिटिव प्रकरण ज़िले में तबाही फैला सकता है. हमें उम्मीद है कि जागरूक नागरिक प्रशासन की चिंता को समझकर सहयोग करेगें. प्रशासन का कोरोना से लड़ने से ध्यान भटकने मत दीजिये. इसी में सभी की भलाई है.
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*सूचना*
नगरपालिका शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों को फ़सल कटाई के लिए गाँव में जाने हेतू दिनांक 2 अप्रेल 2020 को सुबह 8.30 बजे बसों की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों पर की गई है-
1. नरसिंहपुर – हाकी स्टेडियम 10 बस
2. नरसिंहपुर- कृषि उपज मंडी 10 बस
3. गाडरवाडा- कृषि उपज मंडी 12 बस
4. गोटेगांव – स्टेडियम 10 बस
5. करेली – बस्ती चौराहा 10 बस
6. तेदूखेडा – कृषि उपज मन्डी 10 बस
गाँव जाने के इच्छुक किसान ऋणपुस्तिका अथवा कृषि भूमि संबंधी अन्य दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थान पर पहुँचे.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
नगरपालिका शहरी क्षेत्र में निवासरत किसानों को फसल कटाई के लिये गाँव में जाने की सुविधा
आदेश
दिनांक 31 मार्च 2020
टोटल लाक डाऊन के दौरान गाँवों में किसानों को कृषि कार्य करने की अनुमति दी गई है. ट्रेक्टर और हार्वेस्टर के लिये डीज़ल भी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन लाक डाऊन के कारण नगरपालिका शहरी क्षेत्र में निवासरत किसान फसल कटाई के लिये गाँव में नहीं पहुँच पा रहे हैं. उक्त किसानों को ग्रामों में पहुँचने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था आदेशित की जाती है-
* नगरपालिका शहरी क्षेत्र में निवासरत किसानों को फसल कटाई के लिये गाँवों तक शासकीय वाहन से पहुँचाया जायेगा.
* शहरी क्षेत्र मे SDM द्वारा निर्धारित स्थान पर फ़सल कटाई के लिए गाँव जाने के इच्छुक किसान प्रतिदिन सुबह 8.30 बजे एकत्रित होंगे. SDM शहरी क्षेत्र के विस्तार के अनुसार एक या अधिक स्थानों का निर्धारण कर सकते हैं. निर्धारित स्थानों का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाये. उक्त स्थानों पर किसानों को पैदल पहुँचना होगा किसानों को अपने साथ ऋण पुस्तिका लाना अनिवार्य होगा.एकत्रित किसानों को शासकीय वाहनों से ऋण पुस्तिका में दर्ज गाँव तक पहुंचाया जाएगा.
* फ़सल कटाई पूरी होने तक पूरी होने तक किसानों को गाँव में ही रहना होगा. यदि गाँव में उनका मकान नहीं है तो पंचायत द्वारा स्कूल, सामुदायिक भवन आदि स्थानों पर उनके रुकने की व्यवस्था की जाएगी. किसान गाँव में अपने परिचित के घर पर भी रूक सकते हैं.
* फ़सल कटाई पूरी होने के बाद किसानों को वापस शहरी क्षेत्र में उनके निवास स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था भी शासकीय वाहन से की जाएगी.
* किसानों को गाँवों तक पहुँचाने की पूरी प्रकिया में सोशल डिस्टेंसिग को मेंटेन किया जाना और संक्रमण रोकने की सभी उपाय (मास्क, सेनेटाईजेशन आदि) का पालन करना अनिवार्य होगा.
* यह व्यवस्था 2 अप्रेल 2020 से लागू होगी.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
आटा चक्की दुकान खोलने के लिये टोटल लाक डाऊन में शिथिलता
आदेश
दिनांक 30 मार्च 2020
टोटल लाक डाऊन के दौरान जनसुविधा की दृष्टि से दिनांक 1 अप्रेल 2020 , बुधवार को आटा चक्की दुकान खोलने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है-
1. आटा चक्की दुकान 1 अप्रेल को सांय 4.00 खोली जायेगी. दुकान पर सांय 6.00 बजे तक नागरिक पिसवाने के लिये गेहू जमा करा सकते हैं. सांय 4.00 से 6.00 बजे तक आटा चक्की संचालक नागरिकों से पीसने हेतू केवल गेहू प्राप्त करने का कार्य करेंगे. इस अवधि में पीसने का कार्य नहीं किया जायेगा. पीसने के लिये गेहू प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिग का पूरा पालन किया जायेगा.
2. आटा चक्की पर गेहू जमा कराने के लिये यथा संभव स्वस्थ युवा सदस्य ही घर से बाहर निकले. घर से केवल पैदल अथवा साईकिल से ही बाहर निकला जा सकेगा. मोटर साईकिल, स्कूटी, कार आदि का उपयोग वर्जित होना. गेहू पिसवाने के लिये अनुमति प्राप्त वाहन का उपयोग करना भी वर्जित होगा. आदेश उल्लंघन की स्थिति में वाहन ज़ब्त कर क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी
3. आटा चक्की संचालक सांय 6.00 बजे के बाद पीसने के लिये गेहू प्राप्त नहीं करेंगे और इसके बाद कार्य समाप्ति तक गेहू पीसने का कार्य करेंगे.
4. पीसने के लिये गेहू जमा कराने वाले नागरिक अगले दिन अर्थात् 2 अप्रेल 2020 को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच आटाचक्की दुकान पर जाकर आटा प्राप्त कर सकते हैं. इस कार्य के लिये भी मोटर साइकिल, कार आदि का उपयोग वर्जित होगा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग- जनता के संग
होम डिलेवरी व्यवस्था में परिवर्तन
आदेश
दिनांक 30 मार्च 2020
आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी व्यवस्था में निम्नानुसार परिवर्तन तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है-
* अब होम डिलेवरी सप्ताह में दो दिन के स्थान पर प्रतिदिन होगी.
* होम डिलेवरी का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होगा.
* अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी केवल उन्हीं नागरिकों को की जायेगी, जिन्होंने टेलिफोन पर पहले से आर्डर बुक कराया होगा. मौक़े पर जाकर सामग्री का क्रय विक्रय नहीं किया जायेगा. यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे लाक डाऊन का उल्लंघन माना जायेगा और क्रेता विक्रेता दोनों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी.
* होम डिलेवरी व्यवस्था में अत्यावश्यक वस्तुयें न्यूनतम आवश्यक मात्रा में ही क्रय की जा सकेगी.
* होम डिलेवरी के समय सोशल डिस्टेन्सिग का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा. लेनदेन के समय समस्त व्यक्ति मास्क, सेनेटाईजर, साबुन पानी आदि का उपयोग कर सावधानी रखेंगे, ताकि संक्रमण न हो.
* नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वह वस्तुओं को उपयोग में लाने से पहले उन्हें भलीभाँति साफ़ कर संक्रमण विहीन कर लें. लापरवाही बरतने पर संक्रमण का ख़तरा हो सकता है.
* अत्यावश्यक वस्तुओं के लोडिंग व्हीकल का उपयोग करने के लिये कोई भी अनुमति आवश्यक नहीं है. अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिये व्यापारी सुविधानुसार लोडिंग व्हीकल का उपयोग कर सकते हैं.
* व्यापारियों को प्रतिदिन सांय 6.00 बजे तक आर्डर संख्या, सप्लाई संख्या और सप्लाई की गई सामग्री की जानकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को देना अनिवार्य होगा.
* होम डिलेवरी व्यवस्था में किसी भी तरह की दिक़्क़त आने पर व्यापारी संबंधित एसडीएम/एसडीओपी/तहसीलदार/थाना प्रभारी को देंगे, ताकि दिक़्क़त का निदान किया जा सके.
* होम डिलेवरी करने के इच्छुक व्यापारी वाटसअप नम्बर 9981666714 पर निर्धारित प्ररूप में जानकारी भेजकर पंजीयन करा सकते हैं. पंजीयन होने एवं अनुमति पत्र मिलने के उपरांत व्यापारी होम डिलेवरी चालू कर सकते है. होम डिलेवरी के लिये पंजीकृत व्यापारी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संस्थान का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ग़लत जानकारी देकर अनुमति पत्र पास प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीयन कराया जायेगा तो उसके विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*मेडिकल स्टोर खुले रखने के संबंध में*
*आदेश*
यह तथ्य जानकारी में आया है कुछ मेडिकल स्टोर संचालक दुकान नहीं खोल रहे हैं, जिससे मरीज़ों को दिक़्क़त हो रही है. सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि टोटल लाक डाऊन की अवधि में उन्हें हर हाल में दुकान को खुली रखना है ताकि मरीज़ों को दवाई प्राप्त करने में कोई दिक़्क़त न हो. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में लोडिंग व्हीकल के परिवहन पर कोई रोक नहीं है, अत: मेडिकल स्टोर संचालक पूर्व व्यवस्था अनुसार जबलपुर/नागपुर से दवाईयां मँगवाकर, स्टाक की पूर्ति अनिवार्य रूप से बनायें रखेगें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*
महत्वपूर्ण बैठक
दिनांक 30 मार्च 2020
सांय 7.30 बजे.
कलेक्टर कार्यालय चौपाल.
All SDM/All SDOP/All Tah-NTs/All Thana incharge/All CEO JP/ All CMO/All district level Nodal officers of Corona control activities.
Pl be present positively.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
उपार्जन और किसानों को खाद की उपलब्धता के संबंध में मीटिंग
दिनांक 30 मार्च 2020
समय सांय 6.30 बजे
कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष
सभी संबन्धित उपस्थित रहे. यदि पास नहीं तो लाने और वापस छोड़ने के लिये वाहन हेतू CEO ZP/श्री तोमर को बतायें.
यह भी विचार कर आये कि क्या हम मोबाइल उपार्जन केन्द्र बना सकते हैं. यदि 68 उपार्जन केन्द्र को आवश्यक संख्या मे ट्रक उपलब्ध करा दें तो क्या यह रोटेशन अनुसार गाँव गाँव जाकर उपार्जन कर सकते हैं.
दीपक सक्सेना
प्रवासी मज़दूरों का मूवमेंट निषेध
आदेश
दिनांक 30 मार्च 2020*
शासन द्वारा प्रवासी मज़दूरों के मूवमेंट का निषिद्ध कर टोटल लाक डाऊन का पालन कराने के सख़्त निर्देश दिये हैं. SDM/SDO यह सुनिश्चित करें कि अब जो प्रवासी मज़दूर जहां हैं वहीं रहें और किसी भी स्थिति में मूवमेंट नहीं करें. प्रवासी मज़दूरों के मूवमेंट की स्थिति में संबंधित SDM/SDOP ज़िम्मेदार होगें. SDM उनके अनुभाग में रूके हुये प्रवासी मज़दूरों की जानकारी तत्काल ज़िला कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर
कोरोना से जंग – जनता के संग
मेरिज हाल एवं गार्डन का अधिग्रहण
आदेश
दिनांक 30 मार्च 2020
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये आकस्मिक और अपरिहार्य परिस्थितियों के लिये ज़िले के समस्त मैरिज हाल एवं गार्डन तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत किये जाते हैं. संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/थाना प्रभारी मैरिज हाल एवं गार्डन का अधिग्रहण कर सूची ज़िला कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायें.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी ,नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
आदेश
दिनांक 28 मार्च 2020
टोटल लाक डाऊन
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीज़ल के प्रदाय की अनुमति के संबंध में
टोटल लाक डाऊन की अवधि में 14 अप्रेल 2020 तक जिले में स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीज़ल के विक्रय हेतू निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था आदेशित की जाती है-
1. ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक और नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुले रहेगें.
2. ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से केवल किसानों को ट्रेक्टर और हार्वेस्टर के लिये डीज़ल का विक्रय किया जाये. किसान यदि ट्रेक्टर के साथ रिपीट केवल ट्रेक्टर के साथ बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी लेकर आते हैं तो उन्हें इन (बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी, आदि) में भी डीज़ल प्रदाय किया जाये. विशिष्ट श्रेणी के वाहनों में ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से पेट्रोल प्रदाय किया जा सकेगा.
3. विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों में पेट्रोल/डीज़ल का प्रदाय कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय हेतू अनुमति पत्र से ही किया जा सकेगा. उक्त अनुमति पत्र को वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा.
4. विशिष्ट श्रेणी के वाहन निम्नलिखित हैं जिनमें पेट्रोल/डीज़ल डलवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है-
* ट्रेक्टर और ट्रेक्टर के साथ लाये गये बैरल, पीपा, टंकी,ड्रम आदि
* हार्वेस्टर
* एम्बुलेंस
* 108 वाहन
* जननी सुरक्षा वाहन
* शव वाहन
* MP-03 एवं 100 डायल वाहन
* सभी प्रकार के गुड्स एवं लोडिग व्हीकल (ट्रक, मेटाडोर, टैंकर, लोडिंग आटो आदि)
* दुग्ध वाहन मोटर साइकिल सहित
* श्री दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर (मोब. 9425138121) द्वारा लिखित/ वाटसअप/एसएमएस/टेलिफोन के माध्यम से निर्देशित विशिष्ट वाहन.
5. पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय के लिये अनुमति पत्र जारी करने के लिये श्री दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर को अधिकृत किया जाता है.
6. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
होम डिलेवरी व्यवस्था
नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन
* ज़िले में किराना, सागसब्ज़ी, फल, दूध और दवाइयों के लिये होम डिलेवरी व्यवस्था चयनित क्षेत्रों में लागू कर दी गई है. होम डिलेवरी का समय प्रातः 10.00 बजे दोपहर 2.00 बजे तक रहेगा. आर्डर सुबह 8.00 बजे से 12.00 बजे तक या व्यापारियों की सुविधानुसार लिये जा सकेगें.
* होम डिलेवरी लिस्ट अनुसार नागरिक अपने अपने क्षेत्र में थोक/रिटेल डीलर को टेलिफोन पर आर्डर दे सकते हैं.
* सूची में उल्लेखित थोक/रिटेल डीलर से अनुरोध है कि नागरिकों से अत्यावश्यक सामग्री के आर्डर लेकर होम डिलेवरी करना चालू करें. एसडीएम आपको अनुमति पत्र (पास) प्रदाय करेगें. कृपया उनके सम्पर्क में रहें.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर ज़िले की आमजनता से अपील
आम जनता की सुरक्षा लिये प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हाईरिस्क पर काम कर रहे है. इनका उत्साह और जोश बनाये रखना बेहद ज़रूरी है. मुझे महसूस हुआ है कि शाम को पाँच बजे ताली, थाली और घंटी की आवाज़ कुछ धीमी हो गई है. आम जनता से अनुरोध है कि शाम को पाँच बजे अपनी देहरी, बालकनी या छत पर खड़े होकर इतनी ज़ोर से ताली, थाली और घंटी बजायें कि आपकी सेवा में तत्पर कोरोना वारियर्स कहीं भी हो तो तो उनके कानों तक आपकी आवाज़ आपकी भावना पहुँच जाये.
धन्यवाद.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
मीडिया के साथियों से अपील
कोरोना वाईरस के तीसरे चरण में प्रवेश की आशंका से मुझे अब मीडिया के साथियों की बड़ी चिंता हो रही है. मीडियाकर्मी साथियों से अनुरोध है कि अब यथासंभव घर से बाहर नहीं निकले और वर्क एट होम चालू करें. इससे आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगें. यदि किसी मामले पर आप बाईट चाहते हैं अथवा प्रशासन से किसी प्रश्न का जबाव चाहते हैं तो उसकी जानकारी वाटसअप के माध्यम से श्री राहुल वासनिक PRO को दे. मैं आपको यथाशीघ्र बाईट/उत्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करूँगा. यदि किसी घटना विशेष के कवरेज के लिये फ़ील्ड पर आपकी उपस्थिति अपरिहार्य होगी तो हम आपको वहाँ पहुँचाने के लिये इंतज़ाम सुनिश्चित करेगें. मीडियाकर्मियों के परिवार के सदस्य यदि मेरी अपील को पढ़ रहे हैं तो उनसे भी निवेदन है इन जुझारू और जान हथेली पर रखकर चलने वाले दुस्साहसी मीडियाकर्मियों को घर से बाहर निकलकर स्वयं और परिवार की जान जोखम में डालने की इजाज़त क़तई न दें. आज मैं इनकी पेट्रोल सप्लाई को अत्यंत सीमित कर रहा हूँ, मै आशान्वित हूँ कि कलेक्टर होने के नाते आप मेरी मजबूरी को समझेंगे. समाज के हर वर्ग की जानमाल की सुरक्षा करना मेरी ज़िम्मेदारी है.
सहयोग की आशा के साथ.
सादर.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन
छठा दिन
27 मार्च 2020.
अब कोरोना वाईरस तीसरे चरण में प्रवेश कर गया है. पाजिटिव प्रकरणों की संख्या तीव्र गति से बढ़ने की आशंका है. घर पर पूरी तरह से क़ैद रहने के अलावा बचने का कोई उपाय नहीं है. घर पर रहकर भी सभी प्रकार के सम्पर्क पूर्ण रूप से समाप्त करना ही सुरक्षा की गारंटी है. तीसरे चरण में प्रशासन गांवबंदी-मोहल्ला बंदी-गाड़ी बंदी दिनांक 28 अप्रेल को रात 12.00 बजे से लागू कर रहा है. मोबिलिटी को न्यूनतम करना हमारा लक्ष्य है. यदि जनता ने टोटल लाक डाऊन की भाँति सहयोग किया तो नरसिंहपुर सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा स्थिति अत्यंत ख़तरनाक और भयावह हो सकती है. कोरोना आपदा प्रबंधन के लिये जनसहयोग आवश्यक है. दान एवं सहयोग – नगद, चैक, ड्राफ़्ट, आनलाइन ट्रान्सफर निम्नलिखित खाते में कर सकते हैं-
कोरोना आपदा प्रबंधन, नरसिंहपुर
बैंक खाता नम्बर – 1252 1011 0000 059
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, कलेक्टर कार्यालय, नरसिंहपुर
IFSC- BKID0NAMRGB
बीकेआईडी शून्य एनएएमआरजीबी
रविवार से अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी प्रारंभ होगी. तब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. होम डिलेवरी में भी पर्याप्त सावधानी रखना ज़रूरी है, वरना लेनदेन की प्रक्रिया से संक्रमण घर में पहुँच सकता है. होम डिलेवरी को भी यदि टाल सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.
Pl take care and be safe.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
ज़िला नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन
गांवबंदी, मोहल्ला बंदी और गाड़ीबंदी
दिनांक 28 मार्च 2020, रात्रि 12.00 बजे से
* गाड़ीबंदी आवागमन यथासंभावित पैदल एवं साईकिल से. ड्यूटी पर तैनात अधिकांश शासकीय सेवक एवं जनसामान्य के लिये पैसेन्जर व्हीकल, मोटर साइकिल, कार आदि का उपयोग प्रतिबंधित
* गांवबंदी- मोहल्ला बंदी गाँव मोहल्ले में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश एवं गाँव मोहल्ला से बाहर जाना स्थानीय समुदाय की अनुमति के बग़ैर की प्रतिबंधित.
कोरोना से जंग-जनता के संग
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
ज़िला नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग
दान एवं सहयोग – नगद, चैक, ड्राफ़्ट, आनलाइन ट्रान्सफर निम्नलिखित खाते में कर सकते हैं-
कोरोना आपदा प्रबंधन, नरसिंहपुर
बैंक खाता नम्बर – 1252 1011 0000 059
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, कलेक्टर कार्यालय, नरसिंहपुर
IFSC- BKID0NAMRGB
बीकेआईडी शून्य एनएएमआरजीबी
ज़िला नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन
कोरोना से जंग-जनता के संग
कलेक्टर कार्यालय कन्ट्रोल रूम
07792230681
07792232647
टोटल लाक डाऊन
पाँचवाँ दिन
26 मार्च 2020
आज सुबह का समय आशा के अनुरूप नहीं रहा. ख़ास तौर पर सब्ज़ी मार्केट में लोग पूर्ण अनुशासित नहीं रह पाये. कई लोगों ने पैदल चलने के नियम का भी उल्लंघन किया. ज़ाहिर है कोरोना के प्रति अभी भी गंभीरता और जागरूकता का अभाव है. कोरोना वाईरस किस तरह दिन प्रतिदिन हमारे लिये ख़तरा बनता जा रहा है, आप WHO की इस लिंक पर जाकर समझ सकते हैं.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/
अब अत्यावश्यक सामग्री के लिये हम होम डिलेवरी व्यवस्था चालू कर रहे हैं. सप्ताह में दो दिन रविवार और गुरूवार अत्यावश्यक सामग्री की होम डिलेवरी की जायेगी. जबलपुर नागपुर से दवाई मँगवाने के लिये हमने हेल्पलाइन भी चालू कर दी है.किसान भी आज रात से प्रतिदिन डीज़ल ख़रीद सकेगें. पर चिंता इस बात को लेकर ज़्यादा है कि कब लोग समझेंगे कि घर से बाहर निकलना कितना ख़तरनाक है.
शुभकामनाओं के साथ.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
ज़िला नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन
अपील
टोटल लाक डाऊन के कारण ज़िले में कई गरीब, बेसहारा और मज़दूर वर्ग के लिये रोज़ी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. ज़िला प्रशासन समाजसेवी व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग से उक्त वर्ग को प्रतिदिन भोजन के पैकेट वितरित कराना चाहता है. इच्छुक और समर्थ व्यक्तियों/संस्थाओं से निवेदन है कि वह निर्धारित प्ररूप में जानकारी वाटसअप नम्बर 9111977070 पर दिनांक 27 मार्च को दोपहर 12.00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें.
सादर.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर टोटल लाक डाऊन
महत्वपूर्ण सूचना
ज़िला प्रशासन द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं साग-सब्ज़ी,फल, किराना दवाई की होम डिलेवरी कराने का निर्णय लिया है.
इच्छुक थोक डीलर अथवा रिटेलर को सप्ताह में दो दिन रविवार एवं गुरूवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक होम डिलेवरी करना होगी. होम डिलेवरी के लिये आर्डर सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक लिये जायेगें. इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्ररूप में जानकारी वाटसअप नम्बर 9981666714 पर दिनांक 27 मार्च 2020 को दोपहर 12.00 बजे तक उपलब्ध करायें.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
टोटल लाक डाउन
नियमित समीक्षा बैठक
प्रतिदिन सांय 7.30 बजे
कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष
एजेंडा-
स्वास्थ्य विभाग
1. कोरोना संदिग्ध प्रकरणों की समीक्षा
2. कन्ट्रोल रूम / हेल्प लाइन/ काल सेंटर पर बीमारी से संबंधित शिकायतों का निराकरण
3. RRT द्वारा की गई कारवाई की समीक्षा
4. ज़िला चिकित्सालय में OPD/इमर्जेंसी में आये हुये प्रकरणों की समीक्षा
5. दवाइयों एवं रक्षा उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा
6. स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य बिन्दू जो CMHO/CS संज्ञान मे लाना उचित समझते हो.
अति आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और इमर्जेंसी प्रकरण
1. कन्ट्रोल रूम में प्राप्त महत्वपूर्ण शिकायतों का निराकरण
2. मेडिकल स्टोर पर अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा
3. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण की होम डिलेवरी की समीक्षा
4. गैस सिलेंडर वितरण की समीक्षा
5. गरीब परिवारों को भोजन पैकेट का वितरण
6. किसानों को डीज़ल, कीटनाशक एवं खाद की उपलब्धता, गेहू-चना कटाई व्यवस्था, उपार्जन व्यवस्था
क़ानून व्यवस्था
1. टोटल लाक डाऊन के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा
2. टोटल लाक डाऊन को बनाये रखने और आवश्यकतानुसार शिथिल करने के संबंध में चर्चा
3. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु
सभी संबंधित अधिकारी जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से समय पर उपस्थित हों.
SDM /SDOP//BMO/CEO JP/CMO भी उक्त बिन्दुओं पर प्रतिदिन समीक्षा बैठक लें और जानकारी से अवगत करायें.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
टोटल लाक डाऊन
चौथा दिन
25 मार्च 2020
नरसिंहपुर की जागरूक और समझदार जनता की जितनी सराहना की जाये कम है. आज चौथे दिन लाक डाऊन पूरी तरह से सफल रहा. हम इसका श्रेय महिलाओं को देना चाहूँगे. कोरोना के विरूद्ध युद्ध घर में बैठकर ही जीता जा सकता है और अब जब महिलाओं ने घर के अंदर मोर्चा सँभाल लिया है, तो फिर कोई संदेह नहीं है कि हम कामयाब होगें. कल का पाँचवा दिन, लोभ लालच और जीभ पर नियंत्रण का दिन है, यदि मरने की हद तक घर से बाहर निकलना ज़रूरी न हो तो कदापि न निकलें, आपात स्थिति में केवल युवा और स्वस्थ पैदल बाहर निकलें. वैसे भी हम अगले दो दिन में होम डिलेवरी की सुविधा देने जा रहे हैं. इस सुविधा को लागू करने में ज़िले के व्यापारी नुक़सान उठाकर भी सहयोग कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र है. कल रात से किसानों को भी कृषि कार्य की अनुमति कतिपय शर्तों के तहत दी जा रही है. उम्मीद है किसान अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख़्याल रखेगें. नफ़ा नुक़सान की चिंता में सेहत से खिलवाड़ मत कीजियेगा.
सभी का हार्दिक धन्यवाद.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
आदेश
* आज शाम को 7.00 रेडियो के माध्यम से कान्फ्रेंस होगी. SDM SDOP Tah NT TI CEOJP CMO संबंधित थाने एकत्रित हों.
* कल सुबह 6.00 सभी अधिकारी/ कर्मचारी अपने अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हों.
* पटवारी पंचायत सचिव, कोटवार, ग्राम रोज़गार सहायक भी अपने अपने मुख्यालय पर सुबह 6.00 बजे पहुँचे.
* सभी अधिकारी/ कर्मचारी अत्यावश्यक वस्तुओं के विक्रय के लिये प्रदत्त शिथिलता में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें.
* CMO/CEO JP दुकानों के बाहर लाईन लगाने के लिये मार्किग का काम आज रात में ही कर लें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
आदेश
दिनांक 25 मार्च 2020
टोटल लाक डाऊन में कृषि कार्य की अनुमति
नरसिंहपुर ज़िले में टोटल लाक डाऊन दिनांक 14 अप्रेल 2020 तक घोषित किया गया है. उक्त अवधि में ज़िले के किसानों को कृषि कार्य की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है-
* कृषि कार्य करने वाले मज़दूर एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर कार्य करेगें.
* मज़दूरों को समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना अनिवार्य होगा.
* 18 साल से कम और 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों से कृषि कार्य नहीं कराया जाये.
* सर्दी जुकाम खांसी बुख़ार से पीड़ित, अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित और सेहत से कमजोर व्यक्तियों से कृषि कार्य कराये जाने की मनाही होगी.
* ट्रेक्टर पर अधिकतम 02 और हार्वेस्टर पर अधिकतम चार व्यक्ति रह सकेगें. हार्वेस्टर को ज़िले में प्रवेश करने और ज़िले में एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिये पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
* ट्रैक्टर और हार्वेस्टर में डीज़ल डलवाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप कल दिनांक 26 मार्च से आगामी आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक खुले रहेगें. उक्त समयावधि में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन में पेट्रोल/ डीज़ल डलवाना प्रतिबंधित होगा. ड्रम, टंकी, पीपा आदि में भी डीज़ल प्रदान नहीं किया जायेगा. पेट्रोल पंप पर डीज़ल भरवाने के लिये जाते समय किसान ट्रेक्टर के साथ ट्राली नहीं लगा सकेगें.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर नरसिंहपुर
धन्यवाद
आज तीसरे दिन लाक डाऊन को सफल बनाये रखने के लिये ज़िम्मेदार जागरूक नागरिकों का धन्यवाद . ख़ास तौर पर महिलाओं का आभार, आपकी सक्रियता से आज गिने चुने मस्तीखोर ही सड़क पर दिखे. मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के संचालकों का भी आभार, लगभग सभी धार्मिक स्थल आज स्वेच्छा से सीलबंद कर दिये गये. परसों 26 मार्च को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पाँच घंटे के लिये लाक डाऊन में ढील रहेगी. दूध, साग सब्ज़ी, फल, किराना और आटा चक्की की दुकानें खुली रहेगी. हम चाहते हैं कि आप जान जाने की हद तक मजबूरी हो तो ही बाहर निकले अन्यथा नहीं केवल युवा और स्वस्थ व्यक्ति पैदल बाहर निकलें, दो पहिया चार पहिया वाहन का उपयोग वर्जित होगा, एक दूसरे से 6 फ़ीट की न्यूनतम दूरी बनाये रखें और लाईन में लगकर ही सामान लें. ध्यान रखें आपका एक ग़लत कदम परिवार में किसी के लिये मुसीबत का सबब बन सकता है.
शुभकामनाओं के साथ
दीपक सक्सेना कलेक्टर
बैठक
दिनांक 25 मार्च 2020
सुबह 8.30
कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष
ज़रूरी वस्तुओं की होम डिलेवरी व्यवस्था के संबंध में
ADC
ADSP
CEO ZP
All OIC
SDM Narsinghpur
SDOP Narsinghpur
Tah Narsinghpur
CEO JP Narsinghpur
CMO Narsinghpur
TI Narsinghpur
All control room incharge officer
DDA
AD Hort
DSO
DTO
EE PWD
PRO
GM CCB
कृपया उपस्थित रहें.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर
अपील
कल 26 मार्च को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दूध, साग-सब्ज़ी, फल, क़िराना और आटाचक्की की दुकान खुली रहेगी. प्रशासन 28 मार्च से अति आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था करने जा रहा है, अत: कल बहुत मजबूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, बाहर निकलने पर संक्रमण का पूरा ख़तरा है और यह आपके परिवार के लिये अत्यंत घातक हो सकता है. 28 मार्च से होम डिलेवरी व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर संक्रमण से बचा जा सकता है.
दीपक सक्सेना, कलेक्टर
अपील
इमरजेंसी में टोटल लाक डाऊन में घर से बाहर निकलने की अनुमति लेने के लिये हमने वाटसअप के माध्यम से आवेदन लेने और अनुमति पत्र जारी करने की आसान सुविधा दी है. सामान्य तौर पर हम आवेदन प्राप्ति के 10 मिनिट के भीतर या तो अनुमति जारी कर दें रहे हैं या अस्वीकृति की सूचना आवेदक को दे दे रहे हैं. लेकिन कतिपय लोग इस बेहतरीन सुविधा का दुरूपयोग कर रहे हैं. औचित्यहीन संदेश भेज रहे हैं, बीमारी का झूठा बहाना बनाकर या छोटी सी परेशानी को बढ़ा-चढ़ाकर अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. वाटसअप पर आवेदन करना और फिर बार बार फ़ोन लगाने के ग़ैर ज़िम्मेदाराना कार्य के कारण हमारा वाटसअप नम्बर लगभग ठप्प हो गया है और वास्तविक ज़रूरतमंद को समय पर सहायता मिलने में विलंब हो रहा है. जागरूक नागरिकों से विनम्र निवेदन है अत्यंत विषम परिस्थिति में ही अनुमति के लिये आवेदन करें. उदाहरण के तौर पर केवल निम्नलिखित विषम परिस्थिति में अनुमति हेतु आवेदन की अपेक्षा जाती है-
* मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिये
* गर्भवती महिला की डिलेवरी के लिये
* हार्टअटैक, गंभीर दुर्घटना अथवा रोगग्रस्त होने की स्थिति में.
* कोरोना के लक्षण प्रकट होने की स्थिति
अतएव ज़िम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और अत्यंत विषम परिस्थिति में ही आवेदन करें. वाटसअप नम्बर पर फ़ोन कदापि न करें, यदि फ़ोन करना आवश्यक हो तो कन्ट्रोल रूम 07792-230681 पर फ़ोन करें.
दीपक सक्सेना,कलेक्टर नरसिंहपुर
आदेश
दूध, साग-सब्ज़ी, फल, किराना और आटा चक्की की दुकानें दिनांक 26 मार्च 2020 को प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोलने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है-
* एक परिवार से केवल एक युवा एवं पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति ही घर से बाहर निकल सकता है.
* सर्दी-जुकाम, खांसी, बुख़ार अथवा अन्य बीमारी से पीड़ित तथा कमजोर व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. घर से बाहर ऐसा व्यक्ति यदि पाया जाने तो उसे पकड़कर 4 अप्रेल तक शासन नियंत्रित आइसोलेशन में रखा जायेगा.
* लोग केवल पैदल ही बाहर निकल सकते हैं. दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का उपयोग सर्वथा वर्जित है.
* दुकानों पर लाईन लगाकर ही सामग्री क्रय की जाये. लाईन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कम से कम 6 फ़ीट रखी जाये. . दुकान संचालक लाईन लगाने के लिये मार्किग करायें. लाईन तोड़ने वाले ख़रीददार और बिना लाईन लगवाये सामग्री बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
* दुकान पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखी जाये. प्रत्येक व्यक्ति को सामग्री ख़रीदने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है.
* सड़क पर झुंड बनाकर चलना प्रतिबंधित है. सभी लोग एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
आदेश
किसानों को डीज़ल प्रदाय करने के लिये दिनांक 26 मार्च को रात्रि 11.00 बजे से 27 मार्च को सुबह 5.00 बजे तक कुल 6 घंटे तक पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है-
* नरसिंहपुर, गाडरवाडा और गोटेगांव की नगरपालिका की सीमा में स्थित पेट्रोल पंप को छोड़कर ज़िले समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
* पेट्रोल पंप से केवल ट्रेक्टर और हार्वेस्टर को केवल डीज़ल का विक्रय किया जाये. पेट्रोल का विक्रय सर्वथा वर्जित होगा.
* टंकी, पीपा, कूपा आदि में डीज़ल का विक्रय नहीं किया जाये.
* डीज़ल ख़रीदने के लिये पेट्रोल पंप पर आते समय ट्रेक्टर के साथ ट्रॉली नहीं लगाई जाये. ऐसे ट्रेक्टर को डीज़ल नहीं दिया जायेगा जिसके साथ ट्राली लगी होगी.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
हार्दिक आभार
टोटल लाक डाऊन के दूसरे दिन नरसिंहपुर के जागरूक नागरिकों ने ज़बरदस्त सहयोग दिया. हालाँकि सुबह लगभग 50 नासमझ व्यक्तियों को हमें सख़्ती कर कस्टडी में लेना पड़ा, हिदायत देकर उन्हें शाम को छोड़ भी दिया गया. ज़िले के जागरूक नागरिकों विशेषत: महिलाओं से अनुरोध है कि कृपया अपने घर के युवाओं को बेवजह घर से बाहर न निकलने दें, अन्यथा यह नासमझ लोग बच्चों और बुजुर्गों के लिये परेशानी का सबब बन सकते हैं. हमारी सख़्ती तीसरे दिन कुछ और ज़्यादा रहेगी. शहर की गलियों में शाम को 5.00 बजे गुजरते समय अनुशासित ढंग से बालकनी और छतों से आपकी तालियों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हम सब सही और निर्णायक राह पर हैं. कल तीसरा दिन और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, कल हम साग-सब्ज़ी, किराना, पेट्रोल/डीज़ल के लिये प्रतिबंध को शिथिल करने पर भी विचार करेगें.
सतत सेवा के लिये संकल्पित
दीपक सक्सेना कलेक्टर
आदेश
लाकडाऊन की स्थिति में घर से बाहर निकलने के लिये अनुमति हेतू आवेदन पत्र वाटसअप और ईमेल पर प्राप्त किये जायेगें-
वाटसअप नम्बर – 9301248016
ईमेल एड्रेस – nsp.lockdown@gmail.com
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
कोरोना संक्रमण से बचाव अभियान
टोटल लाक डाऊन
दिनांक 21 मार्च -4 अप्रेल 2020
किसी भी परेशानी की स्थिति में
ज़िला कन्ट्रोल रूम
07792230681
पर काल करें.
दीपक सक्सेना,कलेक्टर नरसिंहपुर
आभार
नरसिंहपुर ज़िले के जागरूक नागरिकों का हार्दिक आभार. टोटल लाक डाऊन के प्रथम दिवस के नागरिकों ने तमाम दिक़्क़तों के बाद भी असीम उत्साह के साथ अपने अपने घरों में रहकर कोरोना के विरूद्ध लड़ाई का पहला चरण पार किया, उसके लिये आप सभी बधाई के पात्र है, पर अभी लड़ाई लंबी है, हमें 13 कदम और चलना है. आइये हम सब मिल जुलकर कोरोना के विरूद्ध इस लड़ाई में कल दुगने उत्साह से लाक डाऊन को सफल बनायेंगे. कल शाम को 5.00 बजे हमें फिर आपकी ताली, थाली और घंटी का इन्तज़ार रहेगा.
आपकी सेवा के लिये संकल्पित
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
एन यू खान CMHO
दिनांक – 22 मार्च 2020
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों के संबंध में चर्चा/ बैठक
दिनांक – 21 मार्च 2020
स्थान – कलेक्टर कार्यालय परिसर
11.00 – प्रेस कान्फ्रेंस
12.00 – जनप्रतिनिधि गण एवं पूर्व पार्षद गण
12.30 – दूध, सब्ज़ी, फल एवं किराना विक्रेता थोक एवं फुटकर विक्रेता संघ
1.00 – बार एसोसिएशन
1.30 – NGOs एवं समाज सेवी संगठन
2.30 – बैंकर्स
3.15 – इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
5.30 – ज़िला शांति समिति
*कृपया ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकले और एक दूसरे से एक मीटर की दूरी बनायें रखें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
अपील
यदि आप स्वस्थ है और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो-
* अगले 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें.
* न किसी को अपने घर आने दें, न किसी के घर जायें. अडोसी पड़ोसी के यहाँ भी नहीं.
* यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, जो विगत एक सप्ताह पूर्व तक जबलपुर होकर आया है तो उसे कम्प्लीट आईसोलेशन में रखें.
* नियमित अंतराल पर साबुन-पानी से हाथ धोते रहें.
* सेनेटाईजर और मास्क के पीछे न भागें, उन्हें संक्रमित व्यक्ति और कोरोना बचाव दल के लिये छोड़ दें.
* खाद्यान्न, साग-सब्ज़ी, फल आदि का अनावश्यक भंडारण न करें.
टोटल लाक डाउन में सहयोग करें
बचाव ही सुरक्षा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर लाक डाउन
दूध विक्रय व्यवस्था
* सुबह 7.00 बजे से 9.00 बजे तक
* दूध क्रय करने की अनुमति केवल महिलाओं को होगी. महिलायें नियत समयावधि में घर से बाहर निकलकर दूध क्रय कर सकेंगीं. पुरुषों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी.
* सब्ज़ी और राशन के लिये पृथक से आदेश जारी किये जायेंगें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर
तत्काल आपात बैठक
कोरोना वाइरस से सुरक्षा के संबंध में बैठक
दिनांक- 20 मार्च 2020
समय- रात्रि 12.00
स्थान- कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष
कृपया निम्नलिखित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें-
ADM
ADSP
CEO ZP
All SDM
All Dy Collector
All SDOP
All Tah NTs
All CEO JP
All CMO
CMHO
CS
All BMO
DSO
DTO
Station Master- Narsinghpur, Kareli, Gadarwara, Gotegaon (उक्त अधिकारियों को SDM सूचित करें.)
LO
LDM
PRO
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
जबलपुर में कोरोना वाईरस के चार प्रकरण पाजिटिव पाये जाने के बाद ज़िला एवं पुलिस प्रशासन की मध्य रात्रि आयोजित आपात बैठक में लिये गये निर्णय –
1. धारा 144 के तहत आज दिनांक 21 मार्च को मध्य रात्रि से 14 दिवस के लिये ज़िले में से टोटल लाक डाउन
2. टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी.
3. ज़िले की समस्त सीमायें सील. 21 मार्च को रात्रि 12.00 बजे के बाद सड़क अथवा रेल से ज़िले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन एवं ज़िले में निवासरत नागरिकों का ज़िले की सीमा के बाहर जाना प्रतिबंधित
4. ज़िले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान बंद. लेकिन अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें.
5. मेडिकल दुकान और हास्पीटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद.
6. समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश निरस्त आज 21 मार्च को सायं 5.00 बजे तक मुखयालय पर वापस लौटने के सख़्त निर्ददेश
7. विकट परिस्थिति से निपटने के लिये जनता से सहयोग की अपील. समाज के विभिन्न वर्गों के साथ आज दिनभर बैठकों का दौर.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर.