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महत्वपूर्ण-निर्देश-कलेक्टर-नरसिंहपुर

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*सूचना*
दिनांक 12 जून 2020, 12:30 pm
* 57 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. 56 की रिपोर्ट निगेटिव और 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पाजिटिव आई हैं.
* अहमदाबाद से नरसिंहपुर आये संस्थागत कोरन्टाईन एक व्यक्ति कंदेली निवासी कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं.
* ज़िले में कुल कोरोना पॉज़िटिव की संख्या अब 19 हो गई है. एक्टिव केस 10 हैं.
जिला प्रशासन
नरसिंहपुर

*अनलाक 1.0- चौथा दिन*
दिनांक 4 जून 2020
अब प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 17 में से 13 प्रकरण बाहर से आये हुये व्यक्तियों के है और 04 उनके निकट पारिवारिक सदस्यों के. परिवार के सदस्यों से होता हुआ कब संक्रमण बाज़ार में और बाज़ार से कब हमारे घर में आ जायेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा. बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये कोरोना अत्यंत घातक है. यदि संभलकर नहीं चले तो जून का महीना जीवन भर की टीस बन सकता है.. बाहर से आने वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखे, उन्हें कोविड टेस्ट कराने के लिये प्रेरित करे. निगरानी रखे की जब तक टेस्ट का रिज़ल्ट न आ जाये वह किसी से न मिलें. यथासंभव घर पर रहें. अच्छी तरह से फेसमास्क लगायें. फ़िज़िकल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोते रहें. नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. ज़िले में अभी तक 825 से ज़्यादा व्यक्तियों पर लगभग ₹ 3.70 लाख का जुर्माना हुआ है. नियमों का पालन नहीं करने वाले लापरवाह व्यक्तियों पर सख़्ती आगे भी जारी रहेगी.
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

सूचना
दिनांक 4 जून 2020, 1.30 pm
* 84 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. 82 की रिपोर्ट निगेटिव और 02 की पाजिटिव आई हैं.
* कन्टेनमेंट एरिया बिल्थारी में प्रथम कोरोना पाजिटिव व्यक्ति के परिवार की एक महिला कोरोना पाजिटव पाई गई है.
* भोपाल से गाडरवाडा आये संस्थागत कोरन्टाईन एक व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं.
* ज़िले में कुल कोरोना पाजिटव की संख्या अब 17 हो गई है. एक्टिव केस 15 हैं.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 3 जून 2020, 9.30 pm
* 36 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. 33 की रिपोर्ट निगेटिव और 3 की पाजिटिव आई हैं.
* भरूच गुजरात से ग्राम नगवारा गोटेगांव आये हुये कोरोना पाजिटिव व्यक्ति के परिवार की तीन महिलायें कोरोना पाजिटव पाई गई है.
* ज़िले में कुल कोरोना पाजिटव की संख्या अब 15 हो गई है. एक्टिव केस 13 हैं.
* ग्राम नगवारा में कोरोना पाजिटव की कुल संख्या 5 हो गई है.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*आदेश*
दिनांक 2 जून 2020
* धारा 144 के तहत जारी आदेश क्रमांक 5137 दिनांक 1 जून 2020 के तहत निम्नलिखित दुकानों के खोले जाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है-
1. साग-सब्ज़ी, फल आदि की दुकानें, लाक डाउन के पूर्व जहां भी लगती थी, उन स्थानों पर पूर्ववत प्रतिदिन खोली जा सकती है.
2. चाय की दुकान (रेस्टोरेंट शामिल नहीं है)
3. पान की दुकान (सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू,पान, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित रहेगा)
अत: पुलिस, राजस्व, नगरपालिका, पंचायत एवं अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दुकानों के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाये.
* होटल एवं रेस्टोरेन्ट से होम डिलेवरी की सुविधा पूर्व में दी गई है. वह यथावत चालू रहेगी.
* लाकडाऊन अवधि के दौरान सब्ज़ी मार्केट विशेष रूप से चिन्हित स्थानों पर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को लगाये जा रहे थे. साग-सब्ज़ी की दुकानें अब प्रतिदिन खुलेंगीं, अत: विशेष चिन्हित स्थानों पर लगाये जा रहे सब्ज़ी मार्केट तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं.
* *धारा 144 के आदेश में जिन संस्थानों और गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनको छोड़कर शेष सभी संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान और गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. उन्हें चालू रखा जा सकता है.*
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

सूचना
दिनांक 2 जून 2020, 1.00 pm
66 व्यक्ति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. सभी निगेटिव हैं.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*आदेश*
दिनांक 1 जून 2020
1. आदेश क्रमांक 5081/सां.लि./ नरसिंहपुर,दिनांक 28 मई 2020 से करेली नगरपालिका क्षेत्र में अधिरोपित कर्फ़्यू, कन्टनमेंट एरिया जेपी वार्ड को छोड़कर शेष नगरपालिका क्षेत्र के लिये एतद् द्वारा समाप्त घोषित किया जाता है.
2. कन्टेन्मेंट एरिया जेपी वार्ड करेली में कर्फ़्यू यथावत आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.
3. अब नगरपालिका करेली के शेष क्षेत्र में धारा 144 के तहत पारित आदेश क्रमांक 5137/सां.लि./नरसिंहपुर, दिनांक 1 जून 2020 के प्रावधान सम्पूर्ण ज़िले की भाँति लागू होगें.
4. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर

*दुकान बंद करने का समय*
1. कर्फ़्यू आदेश के अनुसार रात को 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक कर्फ़्यू रहेगा. अर्थात् इस दौरान कोई दुकान नहीं खोली जा सकती.
2. शाप एक्ट के अनुसार सुबह 6.00 बजे के पहले दुकान नहीं खोली जा सकती. अर्थात् सभी दुकानों को सुबह 6.00 बजे से खोला जा सकता हैं.
3. कर्फ़्यू आदेश के अनुसार आदर्श रूप में दुकान रात को 9.00 बजे तक खोली रखी जा सकती है, पर रात को 9.00 बजे बाद सड़क पर निकलना प्रतिबंधित है. अत: दुकान बंद करने का समय इस हिसाब से रखा जाये कि दुकान पर काम करने वाले सभी व्यक्ति दुकान बंद होने के बाद रात को 9.00 बजे तक अपने अपने घर पहुँच जायें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

धारा 144 के तहत जारी आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण
* धारा 144 के आदेश के तहत दुकानें, प्रतिष्ठान और संस्थान रात को 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच नहीं खोले जा सकते. इसके अलावा शाप एक्ट एवं अन्य प्रचलित अधिनियमों के अधीन किसी भी समय खोले जा सकते हैं.
* पेट्रोल पंप, हास्पीटल, मेडिकल स्टोर आदि 24 घंटे खोले जा सकते हैं.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर

ज़िले मे बाहर से आये हुये व्यक्तियों के लिये संदेश

सिविल सर्जन नरसिंहपुर ने अवगत कराया है कि ग्राम बिल्थारी की कोरोना पाजिटव बुजुर्ग महिला को आक्सीजन सेचुरेशन कम होने और निमोनिया के लक्षण प्रकट होने के कारण मेडिकल कालेज जबलपुर रैफर किया गया है. उक्त महिला को कोरोना बाहर से आये परिवार के सदस्य की वजह से हुआ है. जो व्यक्ति बाहर से कोरोना लेकर आया है उसकी स्थिति ठीक है. जिले में कोरोना के 12 में से 11 मरीज़ बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं. बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कम से कम 14 दिन नितांत अकेले रहना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो वह सबसे पहले अपने ही परिवार के लोगों के लिये ख़तरा बनेगें. ज़िले में बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वह कम से कम दो सप्ताह सख़्त होम कोरन्टाईन में रहें. घर से बाहर निकलने पर तो शिकायत हो सकती है पर यदि घर में कोरन्टाईन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसे देखने कोई नहीं आ सकता. कोरन्टाईन उल्लंघन के कारण यदि किसी पारिवारिक सदस्य के साथ अनहोनी होती है तो उसके लिये वह स्वयं ज़िम्मेदार होंगे. क़ानूनी कारवाई होगी पर उससे नुक़सान की भरपाई नहीं हो सकती. अत: समझदार बनिये, कोरोना को गंभीरता से लीजिये और होम कोरन्टाईन नियमों का पालन कीजिये. इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा. एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
कोरोना से जंग-जनता के संग

सूचना
दिनांक 1 जून 2020
ग्राम नगवारा तहसील गोटगांव के एक ओर व्यक्ति की रिपोर्ट पाजिटिव आई है. उक्त व्यक्ति भरूच गुजरात से आये हैं. ज़िले में कुल पाजिटव की संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 31 मई 2020
22 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. 21 व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव और एक की पाजिटव आई है. पाजिटव व्यक्ति ग्राम नगवारा विकासखंड गोटेगांव के निवासी है उक्त व्यक्ति दिनांक 18 मई 2020 को विक्रोली मुम्बई से गोटेगांव आये हैं.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 31 मई 2020
1. सिवनी-नरसिंहपुर ज़िले की सीमा के आस-पास टिड्डी दल के सक्रिय होने की सूचना है. दिन में कभी भी यह टिड्डी दल ज़िले की सीमा में मुख्य रूप से नरसिंहपुर और करेली विकासखंड में प्रवेश कर सकता है. शोर मचाकर इसे खेतों में बैठने से रोका जा सकता है.
2. रात को 8-9 बजे के आसपास इस दल के किसी स्थान पर बैठने की संभावना है. बैठने के पश्चात टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव कर नष्ट किया जायेगा. इस अभियान में पावर स्प्रे मशीन और दमकलों का उपयोग किया जायेगा.
3. सक्षम किसानों से अनुरोध है कि पावर स्प्रे तैयार रखें और आवश्यकतानुसार प्रशासन को उपलब्ध कराकर सहयोग करें.
4. टिड्डी दल के देखे जाने की सूचना कन्ट्रोल रूम नम्बर 07792230681 और उपसंचालक कृषि को टेलिफोन नम्बर 07792230364 / 94069 04009 पर दी जा सकती है.
5. कृषि, उद्यानिकी, पंचायत, राजस्व, नगरपालिका आदि विभागों के कर्मचारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में हाई अलर्ट पर रहें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 30 मई 2020
आज 33 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. सभी निगेटिव हैं.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 29 मई 2020
23 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त. ग्राम बिल्थारी तहसील तेंदूखेडा के पहले कोरोना पाजिटव व्यक्ति के परिवार की 66 वर्षीय महिला कोरोना पाजिटव. ज़िले अब कोरोना पाजिटव की संख्या अब कुल 10 हो गई है.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

लाक डाऊन -68 वाँ दिन
दिनांक 28 मई 2020
आज का दिन नई चुनौतियाँ लेकर आया है. करेली में जिले का 9 वाँ पाजिटव केस आया है.प्रदेश के कुछ छोटे ज़िलों में पाजिटव प्रकरणों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है. ग़लतियों से सबक़ लेने और अच्छाईयों का अपनाने में संकोच नहीं होना चाहिये. समग्र रूप से विचार करने के बाद हमने करेली में कोरोना के संभावित संक्रमण को क़ाबू में करने के लिये निम्नानुसार आक्रामक रणनीति को अपनाने का निर्णय लिया है-
1. कान्टेक्ट ट्रेसिग और कन्टेन्मेंट एरिया का सर्वे कर टेस्ट सेम्पल पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लिये जायेंगें.
2. पाजिटव केस का इंतज़ार किये बिना बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों का टेस्ट सेम्पल लिया जाकर उनकी कान्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी. इस प्रक्रिया को कर्फ़्यू लगाकर फ़ुल प्रूफ़ किया जा रहा है.
3. भविष्य में रेडजोन एरिया से आने वाले किसी भी व्यक्ति को नगरपालिका क्षेत्र में होम कोरन्टाईन की अनुमति नहीं दी जायेगी. ऐसे सभी व्यक्तियों को संस्थागत कोरन्टाईन कर उनके टेस्ट सेम्पल लिये जायेगी और टेस्ट सेम्पल के रिज़ल्ट अनुसार आगामी कार्रवाई तय की जायेगी.
4. आक्रामक टेस्ट सेम्पलिग से कोरोना के पाजिटव केसेज का आईडेन्टीफिकेशन जल्दी हो सकेगा. नरसिंहपुर ज़िले में इस रणनीति से बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय समुदाय में संक्रमण की संभावना अभी भी अत्यंत सीमित है.
5. टोटल लाक डाऊन और कर्फ़्यू आम जनता के लिये परेशानी का सबब निश्चित रूप से है, पर हम चंद दिन की परेशानी झेलकर भविष्य के लिये चिंता मुक्त हो सकते हैं.
6. यदि करेली की रणनीति सफल रहती है तो इसे आगे बढ़कर अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी दोहराया जायेगा. सीमित समय के लिये कर्फ़्यू लगाकर बाहरी व्यक्तियों और उनके सम्पर्कों की एडवांस टेस्ट सेम्पलिंग कर आईडेन्टीफिकेशन का कार्य समय से पूर्व कर लिया जायेगा.
7. नगरीय क्षेत्र के रहवासियों को टोटल लाक डाऊन के लिये हर क्षण तैयार रहना चाहिये. सक्षम परिवारों को रोटी-पानी की व्यवस्था एडवांस में करकर रख लेनी चाहिये. फिर लाकडाऊन अवधि में प्रशासन को बहुत थोड़े लोगों के लिये ही इंतज़ामात करना होगें, इससे ढील की अवधि में बाज़ारों में होने वाली अफ़रातफ़री बचेगी.
8. सतर्क रहें, सावधान रहें. संक्रमण आपके आसपास हो सकता है. बचना आसान है और आपके हाथ में है.
शुभकामनाओं के साथ.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा. एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
कोरोना से जंग-जनता के संग

आदेश
अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973
दिनांक 28 मई 2020
आज आईसीएमआर जबलपुर से रायल सिटी जेपी वार्ड करेली निवासी हैदराबाद से आये व्यक्ति के कोरोना पाजिटव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. अत: व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत
1. कोरोना पाजिटव के निवास स्थान से जेपी वार्ड करेली की व्यवहारिक सीमा क्षेत्र को कन्टेन्मेंट एरिया घोषित किया जाता है. व्यवहारिक सीमा क्षेत्र का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा किया जायेगा. कन्टेन्मेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियाें को प्रतिबंधित किया जाता है.
2. नगरपालिका करेली के शेष सीमा क्षेत्र में टोटल लाक डाऊन (कर्फ़्यू) घोषित किया जाता है. कर्फ़्यू क्षेत्र में 24 घंटे हास्पीटल, मेडिकल दुकान और अन्य स्वास्थ्य संबंधित सेवाये चालू रखने तथा सुबह 7.00 से 10.00 बजे तक दूध वितरण को छोड़कर शेष समस्त अन्य गतिविधियों प्रतिबंधित रहेगी.
3. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर

सूचना
दिनांक 28 मई 2020
आज 42 व्यक्तित्वों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. हैदराबाद से आये हुये सुभाष वार्ड करेली निवासी व्यक्ति की रिपोर्ट पाजिटव आई है. शेष की रिपोर्ट निगेटिव है. ज़िले में कुल पाजिटव अब 9 हो गये हैं.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर

लाक डाऊन शिथिलता नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कारवाई हेतू अभियान चलाने के निर्देश
दिनांक 28 मई 2020
सभी SDM Tah CMO CEOJP अपने कार्यक्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दल गठित कर आकस्मिक जाँच करायें. आवश्यकतानुसार पुलिस का सहयोग ले और निम्नलिखित कारवाई करें-
1. फेसमास्क नही लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 1000₹ का फ़ाईन करें.
2. यदि कोई दुकानदार बिना फेसमास्क लगायें सामान बेच रहा है या फेसमास्क नहीं लगाये हुये कस्टमर को सामान बेच रहा है तो प्रथम बार में फ़ाईन करने के साथ-साथ एक दिन के लिये दुकान भी सील करें. दूसरी बार गलती करने पर तीन दिन के लिये दुकान सील करें. तीसरी बार गलती करने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करें.
3. बैंक, विभिन्न कार्यालय, दुकान आदि पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी देखें. व्यवस्था नहीं होने पर 1000₹ तक का फ़ाईन करें.
4. फ़िज़िकल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भी फ़ाइन करें.
5. जाँच दल को पर्याप्त संख्या में फेसमास्क प्रदाय करें. यदि कोई अति निम्नआय वाला व्यक्ति बिना फेसमास्क लगाये हुये मिले तो उस पर पचास रू का फ़ाईन कर उसे फेसमास्क प्रदाय करें.
6. सड़क पर गुज़ारा कर रहे बेसहारा और भिक्षुक श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क फ़ेस मास्क प्रदाय करें. इस कार्य में समाजसेवियों का भी सहयोग लें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर

*होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ गोपनीय शिकायत करने के लिये व्यवस्था*
1. दिनांक 5 मई 2020 के पश्चात गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन्दौर, भोपाल आदि रेड ज़ोन एरिया से आये हुये व्यक्तियों द्वारा *होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने की शिकायत मोबाईल नम्बर 9301248016 पर वाटसअप अथवा एसएमएस के माध्यम* से की जा सकती है. सूचनादाता का नाम गुप्त रखा जायेगा.
2. होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कड़ी कारवाई करने के लिये पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सख़्त निर्देश जारी कर दिये गये हैं.
3. होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारी अर्थदंड अधिरोपित किया जायेगा. गंभीर प्रकरणों में गिरफ़्तारी और जेल भेजने की भी कारवाई की जायेगी.
4. बाहर से आने वाले कतिपय लापरवाह संक्रमित व्यक्तियों से स्थानीय नागरिकों को बचाने के लिये प्रशासन कटिबद्ध है. बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपवाद के दोषी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कठोरतम कारवाई की जायेगी.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
*गुरकरन सिंह*
पुलिस अधीक्षक
नरसिंहपुर

*होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख़्त कारवाई करने के निर्देश*
दिनांक 27 मई 2020
यह सर्व विदित है कि ज़िले में बाहर से आये कतिपय व्यक्ति कोरोना वाईरस से संक्रमित है. शासन निर्देशों के अधीन उक्त व्यक्तियों को होम कोरन्टाईन किया गया है. होम कोरन्टाईन की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं करने पर उक्त व्यक्तियों के माध्यम से ज़िले के स्थानीय नागरिकों में कोरोना के संक्रमण के प्रसार की आशंका है. अत: होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों पर निरन्तर निगरानी रखी जाये और होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख़्त कारवाई की जाये. गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, इन्दौर, भोपाल आदि रेड ज़ोन एरिया से आये हुये व्यक्ति यदि जानबूझकर होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करते हुये पाये जायें तो व्यापक लोकहित में ऐसे व्यक्तियों को दंड प्रकिया संहिता 1973 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के तहत गिरफ़्तार किया जाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
*गुरकरन सिंह*
पुलिस अधीक्षक
नरसिंहपुर

लाक डाऊन- 66 वाँ दिन
26 मई 2020
आज ज़िले में कोरोना पाजिटव की संख्या आठ हो गई है. आठों बाहर से आये हैं. सात गुजरात से आये हैं और एक महाराष्ट्र से. ग्राम बिलथारी-ईश्वरपुर-नादिया आदि ग्रामों में गुजरात से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 के आसपास है. यह और इनके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हो सकते हैं. इसके अलावा बाहर से आये हुये कई अन्य व्यक्ति भी संक्रमित निकल सकते हैं. अत: संख्या बढ़ना स्वाभाविक है. इसमें परिस्थिति के अलावा किसी का दोष नहीं है. चिंता इस बात की करने की है कि यह संक्रमण स्थानीय व्यक्तियों में न फैले. यदि कोरोना स्थानीय लोगों के बीच भी पैर पसारता है तो हमारी जागरूकता और अनुशासन पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगेगा. बचने के उपाय बहुत आसान है-
1. बाहर से आये हुये व्यक्ति होम कोरन्टाईन में रहें, किसी से संपर्क स्थापित न करें. पारिवारिक सदस्यों से भी नहीं.
2. स्थानीय व्यक्ति बाहर से आने वाले व्यक्तियों से कदापि न मिले. उनकी निगरानी करें और उन्हें उनके घरों तक सीमित रखें.
3. अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें. अच्छी तरह से फ़ेस मास्क लगायें. हाथों को बार बार धोते रहें और फ़िज़िकल डिस्टेंस का पालन करें.
नरसिंहपुर में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सहयोग से कोविड जैसी घातक बीमारी पर बड़ी आसानी से केवल घर बैठकर क़ाबू पाया जा सकता है. बिना आपरेशन, बिना गोली-दवाई, हास्पीटल-डाक्टर के चक्कर लगाने के झंझट में पड़े बिना. क्या इससे भी कोई आसान उपाय हो सकता है. बाहर से आने वाले व्यक्ति घर पर ही रहें, खायें पीयें सोयें और टीवी देखे. 20-25 दिन में आप अपने परिवार पड़ोस समाज को कोरोना संक्रमण से मुक्त रख सकते हैं. नहीं तो आपने तो मुसीबत में पड़ना ही है, अपने सगे संबंधियों को भी परेशानी में डालना है. फिर दूसरों की तो छोड़िये शायद आप खुद भी खुद को माफ़ नहीं कर सकेंगें.
सादर.
दीपक सक्सेना* कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा. एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
कोरोना से जंग-जनता के संग

सूचना
दिनांक 26 मई 2020
ग्राम बिल्थारी के पहले कोरोना पाजिटव के साथ अहमदाबाद से आये तीन व्यक्ति और कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं. दो व्यक्ति (एक महिला सहित) ईश्वरपुर और एक व्यक्ति नादिया के निवासी है. उल्लेखनीय है कि ईश्वरपुर और नादिया को पूर्व से ही कन्टेन्मेंट एरिया घोषित किया गया है. ज़िले में कोरोना पाजिटव की कुल संख्या अब 8 हो गई है.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 25 मई 2020
ग्राम पचामा तहसील गाडरवाडा निवासी श्री लक्ष्मीनारायण (19 वर्ष) की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी. उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 25 मई 2020
* आज ग्राम बिलथारी तहसील तेदूखेडा के तीन और व्यक्ति कोरोना पाजिटव पाये गये.
* तीनों महिलायें.
* एक – पहले कोरोना पाजिटव की पत्नि 25 वर्षीय
* दो- अहमदाबाद से पहले कोरोना पाजिटव व्यक्ति के साथ आई 28 वर्षीय महिला
* तीन- पहले कोरोना पाजिटव की 12 वर्षीय पड़ौसी लड़की
* अब तक कुल पाजिटव की संख्या 05
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
दिनांक 24 मई 2020
* ज़िले में दूसरा कोरोना पाजिटव केस मिला है. आम्बेडकर वार्ड करेली निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति दिनांक 19 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुम्बई से जबलपुर आये थे. जबलपुर से प्रशासन द्वारा उन्हें बस से करेली भेजा गया. करेली अस्पताल में मेडिकल जाँच उपरांत संस्थागत कोरन्टाईन किया गया था. सेम्पल रिपोर्ट आज पाजिटव प्राप्त हुई है.
* श्रमिक स्पेशल ट्रेन मे बोरिवली मुम्बई से पीछे से पाँचवें-छठे नम्बर के डिब्बे में 56 नम्बर की सीट पर बैठकर आये थे.
* जबलपुर से जिस बस से आये थे, वह बस जबलपुर से सुबह लगभग 10.30 बजे भोपाल के लिये रवाना हुई थी. बस में पिपरिया-होशंगाबाद और भोपाल के तीन चार अन्य लोग भी सवार थे.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*कोरोना पेशेंट के लिये सामग्री व्यवस्था निर्देश*
दिनांक 23 मई 2020
1. पंलग, बिस्तर, तकिया, चादर आदि ( चादर को हर तीसरे दिन बदलने की व्यवस्था हो)
2. कूलर
3. डस्ट बिन
4. पानी की बाल्टी और मग
5. क्वार्टर प्लेट, पानी का जग, गिलास, चम्मच, चाकू आदि
6. तौलिया, नैपकिन, स्लीपर, पेपर नैपकिन
7. सेनेटाईजर, फ़ेस मास्क आदि
8. हाथ धोने के लिये लिक्विड सोप
9. नहाने और कपड़े धोने का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि
10. कापी पेन
11. पढ़ने के लिये पुस्तकें, न्यूज़ पेपर आदि.
12. 24 बिसलरी पानी की बोतल
13. ड्राई फ़्रूट- काजू, बादाम, पिश्ता, किशमिश (मिक्स्ड 250 ग्राम)
14. मूँगफली रोस्टेड दाना (250 ग्राम)
15. रोस्टेड चना (250 ग्राम)
16. गुड (250 ग्राम)
17. सत्तू (250 ग्राम)
18. बिस्किट 100 ग्राम पैकेट -10
19. नमकीन – 250 ग्राम
20. सीज़नल फल आधा किलो प्रतिदिन
21. हल्दी का दूध
22. सुबह की चाय-बिस्किट
23. ब्रेक फ़्रास्ट- डबल रोटी, आमलेट, पोहा, अंडा आदि
24. लंच- सीजनल सब्ज़ी, दाल-चावल, रोटी, दही आदि
25. शाम का नाश्ता- चाय बिस्किट
26. डिनर – सीजनल सब्ज़ी, दाल-चावल, रोटी, दही आदि
27. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिये दवाइयाँ आदि- डाक्टर की सलाह पर
* चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का नाश्ता और डिनर के लिये समय सारणी बनाकर रोगी को दी जाये और समय सारणी के अनुसार सामग्री प्रदाय हो.
* सामग्री समाप्त हो जाने पर पुन: प्रदाय की जाये. उसमें कोई हीला-हवाला न हो.
* एसडीएम प्रतिदिन रोगी से बात कर उसका हाल-चाल लेगें. खानेपीने की व्यवस्थाओं के बारे में फ़ीडबैक लेगें और कलेक्टर को अवगत करायेंगे.
* डाक्टर की सलाह अनुसार स्पेशल डाइट भी दी जाये.
* यदि संभव हो तो कोविड केयर सेंटर पर टीवी लगवाया जाये.
* कोविड केयर सेंटर पर पानी गर्म करने की सुविधा रखी जाये.
* कोविड केयर सेंटर पर रोगी के लिये शासन द्वारा स्वीकृत बजट से अधिक राशि व्यय होने की स्थिति में बजट से अधिक खर्च की गई राशि दान राशि से खर्च की जायेगी. इसके लिये तहसीलदार को 25000₹ अग्रिम दिया जायेगा.
* *स्थानीय परिस्थिति और डाक्टर की सलाह अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं, पर मरीज़ का पूरा ख़्याल रखा जाये और उसे अधिक से अधिक सहूलियत दी जाये. कोरोना पेशेंट के लिये व्यवस्था उपलब्ध कराने में समाजसेवियों की मदद ली जा सकती है.*
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*लाक डाऊन -63वां दिन*
दिनांक 23 मई 2020
* आख़िर वही हुआ जिसकी आशंका थी, 20 मई को बीमारी गुजरात से हमारे ज़िले में भी प्रवेश कर गई है. संतोष की बात यह है कि हमने तीसरे दिन ही इसको पकड़ लिया है, ज़ाहिर है फैलाव की संभावना न्यूनतम है. लाक डाऊन की शिथिलताओं से रिस्क बढ़ा है, पर इसका कोई विकल्प भी नहीं है. अब हमें न केवल स्वयं बहुत सावधान रहना होगा वरन बीमारी के संभावित संवाहक व्यक्तियों की निगहबानी भी गंभीरता से करना होगी.
* ज़िले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्यत: संस्थागत कोरन्टाईन कराना बहुत अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं जो हमारे ही किसी परिवार के नज़दीकी सदस्य है. इनमें से अधिकांश व्यक्तियों में कोरोना नहीं है. संस्थागत कोरन्टाईन में रहते समय कोई एक व्यक्ति भी कोरोना पाजिटिव आ गया तो वह बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों को संक्रमित कर देगा. नरसिंहपुर जैसे जागरूक ज़िले में होम कोरन्टाईन एक अच्छा विकल्प है, इसमें संक्रमण के प्रसार की संभावना संस्थागत कोरन्टाईन की तुलना में अत्यंत सीमित होती है.
* होम कोरन्टाईन में रहने वाले व्यक्ति, उनका परिवार और उनका अड़ोस-पड़ोस यदि ठान लें तो कोरन्टाईन बनाये रखना बहुत कठिन नहीं है. यदि केवल मई के महीने में ही बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सँभाल कर ली जाये तो लगभग 99% तक ख़तरे से बचा जा सकता है.
* इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन और सागर सहित गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलगांना आदि राज्यों से आये हुये व्यक्तियों को उनकी दहलीज़ तक ही सीमित रखना बहुत ज़रूरी है. होम कोरन्टाईन के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं. फ़ील्ड स्टाफ़ को कड़ी निगरानी बनाये रखने की हिदायत दे दी गई है.
* अब स्वअनुशासन बनाये रखना भी ज़रूरी हो गया है. बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति और बच्चे यदि घर में ही रहें तो कोरोना फैलने के बावजूद मौतो की संख्या नगण्य हो सकती है.
* माननीय प्रधानमंत्री जी ने *जनता कर्फ़्यू * का एक सशक्त हथियार हमें दिया है. हम सब मिलकर इस हथियार का उपयोग कोरोना को हराने में कर सकते हैं. यदि जनता स्व प्रेरणा से सप्ताह में दो से तीन दिन जनता कर्फ़्यू का पालन करें तो कोरोना बढ़ने से पहले ही अत्यंत क्षीण हो जायेगा.
* मास्क ज़रूर लगायें. मास्क को बार बार स्पर्श न करें . उसे सावधानी के अच्छी तरह साथ धोकर ही इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि सावधानी नहीं रखने पर मास्क स्वयं बड़ा ख़तरा बन सकता है.मुँह, नाक और आँख को बिल्कुल हाथ न लगायें. हाथों को हर आधे घंटे में साबुन से अच्छी तरह धोते रहें. बाहर निकलने पर यह मानकर चलें कि हर व्यक्ति कोरोना पाजिटिव है और उससे पर्याप्त दूरी बनाये रखें. कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा.
सादर.
दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

*सूचना*
दिनांक 23 मई 2020
* नरसिंहपुर में कोरोना के पहला पाजिटव केस मिला है. दिनांक 20 मई 2020 को अहमदाबाद गुजरात से दो गाड़ियों में कुल 19 व्यक्ति नरसिंहपुर आये थे. जिसमें से ग्राम बिल्थारी तहसील नरसिहपुर का एक व्यक्ति कोरोना पाजिटव पाया गया है. अहमदाबाद से आये हुये उक्त व्यक्ति ग्राम बिल्थारी, ग्राम ईश्वरपुर और ग्राम नांदिया-बिल्थेरा में होम कोरन्टाईन किये गये थे.
* सतर्क और सजग रहें. अफ़वाहों से सावधान रहें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*टोटल लाक डाऊन-61 वाँ दिन*
दिनांक 21 मई 2020
आज बगदरी ग्राम के परिवार की रिपोर्ट राहत भरी रही है. लग रहा था कि अब नरसिंहपुर का खाता खुल जायेगा पर ईश्वर की कृपा अभी भी बनी हुई है. बाहर से आने वाला व्यक्ति यदि कोरोना लेकर आता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, पर यदि वह अपनी नासमझी और कतिपय लोगों की लापरवाही से कोरोना को स्थानीय समुदाय में फैला दें तो इससे ज़्यादा शर्म की बात फिर हो नहीं सकती. 5-6 हज़ार उन व्यक्तियों को अभी भी सख़्त अनुशासन में रहने की ज़रूरत है, निगरानी के लिये तो जागरूक लोगों की कमी ही नहीं है. होम कोरन्टाईन किये गये लोग कुछ असुविधा महसूस ज़रूर कर रहे होगें पर उन्हें इस बात का संतोष करना चाहिये कि उनकी असुविधा ज़िले की जनता की सुरक्षा गारंटी है. कतिपय व्यक्ति होम कोरन्टाईन को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिये कि कोरोना से बचने के चांस तो 97% तक है लेकिन क़ानून से बचने का कोई चांस नहीं मिलेगा. शिथिलता का समय है लगभग सबकुछ खुला हुआ है. रिस्क फ़ैक्टर भी उसी अनुपात में बढ़ गया है. बचाव के लिये यह ज़रूरी है कि केवल अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें. फ़ेस मास्क ज़रूर लगायें और दो मीटर की फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बनाये रखें.
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

प्रति
Sdm/SDOP/Tah/TI/NTs
विषय- होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कड़ी कारवाई करने के संबंध में
1. ज़िले में बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं को होम कोरन्टाईन कराया जा रहा है. जिन व्यक्तियों मे कोरोना के लक्षण हैं उन्हें संस्थागत कोरन्टाईन कराया जा रहा है.
2. ज़िले में होम कोरन्टाईन की अवधि ज़िला आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय अनुसार 45 दिन की रखी गई है.
3. इस आशय की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा होम कोरन्टाईन का उल्लंघन किया जा रहा है.
4. होम कोरन्टाईन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ दंड प्रक्रिया संहिता 1073 की धारा 151,107-116 के तहत कारवाई करें. ऐसे व्यक्तियों पर उनकी हैसियत के मुताबिक़ ₹50000 तक की ज़मानत अधिरोपित करें. विशेष परिस्थितियों में ज़मानत नगद भी भरवायें.
5. सख़्त कारवाई करते हुये होम कोरन्टाईन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर

होम कोरन्टाईन व्यक्तियों के लिये चेतावनी
दिनांक 16 मई 2020
1. कोरोना प्रभावित क्षेत्र से आने के कारण आपको होम कोरन्टाईन कराया गया है. होम कोरन्टाईन में आपको मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलना है और परिवार के सदस्यों से भी यथेष्ट दूरी बनाकर रखना है.
2. इस भरोसे में कदापि नहीं रहे कि आप कोरोना संक्रमित नहीं है. कोरोना संक्रमित क्षेत्र से आने के कारण आप बिना लक्षणों के भी कोरोना वाइरस के संवाहक हो सकते हैं और आपकी ज़रा सी लापरवाही पूरे परिवार के लिये घातक सिद्ध हो सकती है. ऐसे कई उदाहरण है जिसमें कोरोना संक्रमण की वजह से एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा है.
3. कुछ प्रकरणों में सम्पर्क में आने के 35-36 दिन बाद भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला है. अतः यह हितकर होगा कि आप एहतियात के तौर पर 45 दिनों के लिये होम कोरन्टाईन रहें. इस अवधि में आपका सम्पर्क शून्य होना चाहिये. यदि विशेष परिस्थिति में कोई सम्पर्क हुआ है तो आपको उसकी सूची बनाकर रखना होगी.
4. होम कोरन्टाईन मे चिकित्सक द्वारा दी गई हिदायतों पर सख़्ती से अमल करें. कोरोना से संबंधित लक्षण प्रकट होने पर तत्काल सूचना दें.
5. यदि ज़िले में ऐसा कोई कोरोना पाजिटिव केस मिलता है जिसकी कान्टैक्ट हिस्ट्री में होम कोरन्टाईन किया गया व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्ति के विरूद्ध दंड संहिता की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जायेगा. होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने पर भी आपके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है. अपराधिक प्रकरण का दर्ज होना आपके भविष्य के लिये मुसीबत का सबब बन सकता है.
6. अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है और आप यदि इधर उधर घूमे भी तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. इस भुलावे में बिल्कुल न रहे. कोरोना पाजिटिव केस मिलने पर संक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की एक-एक मिनिट की ट्रेवल और लोकेशन हिस्ट्री निकालने की पूरी क्षमता और दक्षता प्रशासन के पास उपलब्ध है.
7. अतः होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों को सख़्त चेतावनी दी जाती है कि वह होम कोरन्टाईन को पूरी गंभीरता से लें और नियमों के पालन में कोई कोताही न बरतें.

दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी

*निर्देश*
दिनांक 15 मई 2020
1. बाहर से ज़िले में प्रवेश करने वाले जिन व्यक्तियों मे कोरोना के लक्षण नहीं हैं उन्हें यथासंभव होम कोरन्टाईन करायें. होम कोरन्टाईन कराते समय अड़ोस-पड़ोस और गाँव-मोहल्ले के जागरूक व्यक्तियों को विश्वास में लेकर निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपें.
2. घरों पर चिपकाया जाने वाला होम कोरन्टाईन संबंधी पोस्टर लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा है. अत: होम कोरन्टाईन वाले घर पर लाल रंग से दीवार लेखन भी करवा दिया जाये. होम कोरन्टाईन होने वाले व्यक्ति का नाम और कोरन्टाईन की अवधि स्पष्ट रूप से अंकित करें.
3. कुछ घरों में कोरन्टाईन की उपयुक्त व्यवस्था का अभाव हो सकता है. ऐसी स्थिति में गाँव-मोहल्ले में स्थित किसी भी शासकीय भवन यथा स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि में कोरन्टाईन कराया जा सकता है. कोरन्टाईन किये गये व्यक्ति के लिये उसके घर से भोजन-पानी, बिस्तर आदि उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी जा सकती है.
4. कोरन्टाईन कराने का उद्देश्य बाहर से आने वाले व्यक्ति के सम्पर्क को शून्य रखना है. यदि इस अनुशासन के पालन में लोग स्वमेव सहयोग करते हैं तो उन्हें सहूलियत प्रदान करने में कोई संकोच नहीं किया जाये.
5. कोरन्टाईन किये गये व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में यदि सुविधा हो तो आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाये.
6. कोरन्टाईन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कठोर कारवाई की जाये.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर 
कोरोना से जंग-जनता के संग

*बैठक सूचना*
दिनांक 17 मई 2020 के बाद लाक डाऊन के प्रतिबंध कों शिथिल करने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने एवं आगामी माह में कोरोना के संभावित संक्रमण से बचाव की कार्य योजना पर विचार विमर्श हेतू ज़िला आपदा प्रबंधन समूह (माननीय सांसद एवं माननीय विधायक समस्त) की बैठक दिनांक 13 मई 2020 शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष आयोजित की गई है. बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है.
सादर.

दीपक सक्सेना

कलेक्टर नरसिंहपुर

*निर्देश*
दिनांक 11 मई 2020
प्रति,
*ADM, CEOZP, CMHO, DTO, All SDM/SDOP/Tah/TI/CEOJP/CMO/BMO*
1. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों से उत्तरप्रदेशएव कुछ अन्य राज्यों के के मज़दूर वापस लौट रहे हैं और ज़िले की सीमाओं में यदाकदा पैदल चलते दिख जा रहे हैं.
2. अन्य प्रदेशों के लिये पैदल निकल रहे मज़दूरों के हेतू 20-25 किमी के अंतराल पर अल्पविश्राम के लिये हाईवे पर कैंप पांईटस निर्धारित किये जायें. इन पांईटस पर छाया, भोजन, पानी आदि की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जाये. इस कार्य के लिये NGOs और समाजसेवी व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जा सकता है. यदि NGOs और समाजसेवी अपने स्तर से भी ऐसे कैंप पाइंटस बनाने के लिये तैयार हो तो उन्हें अनुमति प्रदान की जाये.
3. इन पाइंटस पर पैदल चल रहे मज़दूरों को ठहराया जाये. उन्हें भोजन-पानी कराया जाये और फिर बसों में बैठाकर ज़िले की बार्डर तक छोड़ दिया जाये.
4. पाइंटस पर तैनात कर्मचारियों और स्वयंसेवियों के लिये फ़ेस मास्क, हैंड सेनेटाईजर की समुचित व्यवस्था रखी जाये.
दीपक सक्सेना

कलेक्टर नरसिंहपुर

*आदेश*
दिनांक 10 मई 2020
1. आज ज़िले के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सब्ज़ी मार्केट आम जनता के सहयोग से बेहद अनुशासित तरीक़े से संचालित हुआ. लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा फ़ेस मास्क और फ़िज़िकल डिस्टेसिंग संबंधी नियमों का पालन भलीभाँति किया गया.
2. अतएव अब रविवारीय सब्ज़ी मार्केट के लिये चयनित स्थानों पर सब्ज़ी मार्केट सप्ताह में *तीन दिन (मंगलवार , शुक्रवार और रविवार) दोपहर 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे* लगाये जाने के अनुमति प्रदान की जाती है.
3. राजस्व एवं नगरपालिका के अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करें.
4. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों की ज़िला स्तरीय निगरानी व्यवस्था हेतु आदेश*
दिनांक 9 मई 2020
1. होम कोरन्टाईन किये गये और दिनांक 20 मार्च के बाद ज़िले में बाहर से आये व्यक्तियों की ज़िला स्तरीय निगरानी व्यवस्था हेतु ज़िला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है.
2. सभी SDM ज़िला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20 मार्च के बाद बाहर से ज़िले में आये और होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों की सूची मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध करायें. और प्रतिदिन सांय 5.00 बजे तक अपडेट सूची उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें.
3. ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिये एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करें. सम्पर्क अधिकारी *वर्क फ़्राम होम* की स्थिति में रहकर प्रतिदिन न्यूनतम 25 व्यक्तियों को फ़ोन लगाकर कर उनकी लोकेशन लेंगे, उन्हें कोरन्टाईन में बने रहने की सलाह देगें, बीमारी के लक्षणों की जानकारी भी लेगें. इस बालक ज़िला शिक्षा अधिकारी सम्पर्क अधिकारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी देगें.
4. सम्पर्क अधिकारी प्रतिदिन दोपहर 3.00 बजे तक निर्धारित प्ररूप में रिपोर्ट ज़िला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगें.
5. ज़िला शिक्षा अधिकारी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 5.00 मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत को समक्ष में प्रस्तुत करेगें.
6. सभी सम्पर्क कर्मचारियों के मोबाईल एक माह के लिये ज़िला स्तर से रिचार्ज करायें जायें.
7. इसी प्रकार की वर्क फ़्राम होम व्यवस्था जनपद एवं नगरपालिका स्तर भी स्थापित की जाये.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर

*निर्देश*
दिनांक 9 मई 2020
1. कृपया कोरन्टाईन सेंटर्स में रह रहे व्यक्तियों की समीक्षा करें. जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण नहीं है. उन्हें गाइडलाइन्स अनुसार होम कोरन्टाईन कराने के संबंध में निर्णय लें. होम कोरन्टाईन कराने के पूर्व कोरन्टाईन संबंधी नियमों का पालन करने के बारे में घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से ले लिया जाये.
2. होम कोरन्टाईन करायें गये और दिनांक 20 मार्च के बाद ज़िले में बाहर से आये व्यक्तियों की निगरानी के बारे में ग्राम/वार्ड स्तरीय कर्मचारियों से मौक़ा जाँच करवाकर दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करें. वरिष्ठ अधिकारी भी रेंडमली मौक़ा जाँच करें.
3. तहसील/जनपद/नगरपालिका स्तर पर बनाये गये कन्ट्रोल रूम मे पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर होम कोरन्टाईन और 20 मार्च के बाद ज़िले में बाहर से आये व्यक्तियों से प्रतिदिन मोबाईल पर फालोअप लेना सुनिश्चित करें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*फर्क पड़ता है….*
नरसिंहपुर ज़िले में कोरोना पाजिटिव 20 मार्च के बाद बाहर से आये हुये व्यक्ति से ही फैल सकता है. बड़ी भारी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं. केवल लक्षण के आधार पर ही कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को संस्थागत कोरन्टाईन करने के निर्देश है. अधिकांश मामलों में होम कोरन्टाईन कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यदि होम कोरन्टाईन में अनुशासन का पालन किया जाये, घर से बाहर नहीं निकला जाये तो उसका प्रभाव भी संस्थागत कोरन्टाईन जैसा ही होता है. होम कोरन्टाईन अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित भी है.
आप जानते ही होगें कि यदि किसी गाँव-मोहल्ले में कोरोना पाजिटिव पाया जाता है तो पूरे गाँव-मोहल्ले को कन्टेनमेंट ज़ोन बनाना पड़ता है. कन्टेनमेंट ज़ोन में सख़्त कर्फ़्यू लगाया जाता है. किसी को दरवाज़े के बाहर झांकने की भी इजाज़त नहीं होती, आगे फिर जैसे-जैसे मरीज़ मिलते जाते हैं कन्टेनमेंट की अवधि बढ़ती जाती है. आपको यह भी जानना चाहिये कि प्रदेश के अन्य ज़िलों में दो-दो महीने पहले बनाये हुये कन्टेनमेंट ज़ोन अभी तक हटाये नहीं जा सके हैं. कोरोना पाजिटिव के फ़र्स्ट कान्टैक्ट वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से हास्पीटल आईसोलेशन में रहना पड़ता है. आसानी से समझा जा सकता है कि 20 मार्च के बाद बाहर से आये व्यक्ति की अनुशासनहीनता कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है.
पूरे ज़िले के लाखों नागरिकों को लाकडाऊन में झोंक देने की अपेक्षा ऐसे 15-20 हज़ार लोगों का सख़्त होम कोरन्टाईन अधिक आसान है. अत: यदि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, भविष्य की असुविधाओं से बचना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें. हमें क्या फ़र्क़ पड़ता है या कौन पंगा मोल ले कि मानसिकता भारी पड़ सकती है. पूरे परिवार -गाँव-मोहल्ले की बेहतरी के लिये पंगा मोल लें, ऐसे लोगों पर निगरानी रखें, निगरानी रखने की ज़िम्मेदारी गाँव-मोहल्ले के जागरूक नागरिक सँभालें, ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दें, उन्हें रोकें-टोकें, फिर भी नहीं माने तो पुलिस को सूचना दें. 20 मार्च के बाद बाहर से ज़िले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है. क़ानून तोड़ने वाले व्यक्ति को रोकना और उसके बारे में पुलिस को सूचना देना हर नागरिक का कर्तव्य है.
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*कोरोना से जंग-जनता के संग*
दिनांक 8 मई 2020

*कोरन्टाईन किये गये और 20 मार्च के पश्चात ज़िले में बाहर से व्यक्तियों पर निगरानी रखने में सहयोग के लिये नागरिकों से अपील*
1. ज़िले एवं प्रदेश के बाहर से कई व्यक्ति E-Pass के माध्यम से ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं. मेडिकल जाँच के बाद कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को संस्थागत कोरन्टाईन और असंदिग्ध व्यक्तियों को होम कोरन्टाईन कराने के निर्देश हैं. ज़िले में सामान्यतः बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कुछ दिन कोरन्टाईन सेंटर में आब्जर्वेशन में रखा जाता है. कोरोना के लक्षण नहीं होने पर चिकित्सक की सलाह पर उन्हें होम कोरन्टाईन के लिये छोड़ दिया जाता है.
2. 20 मार्च 2020 के बाद बाहर से ज़िले में प्रवेश करने वाले और होम कोरन्टाईन किये गये सभी व्यक्तियों को लाकडाऊन 3.0 में घरों से बाहर निकलने की मनाही है.
3. सभी जागरूक नागरिकों से अपील है कि अपने गाँव-मोहल्ले में ऐसे लोगों की निगरानी करें. निगरानी के लिये कोरोना सतर्कता वालियन्टर्स नियुक्त करायें और ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने दें. यदि यह व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं तो तत्काल पुलिस स्टेशन, तहसील, नगरपालिका, ग्राम पंचायत को सूचित करें.
4. 20 मार्च 2020 के बाद ज़िले में बाहर से आये व्यक्तियों को उनके घरों में सीमित कर हम कोरोना संक्रमण के ज़िले में प्रसार की आशंका पर अंकुश लगा सकते है.
धन्यवाद.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
दिनांक- 7 मई 2020

To,
SDM/Tah/BMO/CEO/CMO (All)
1. कोरन्टाईन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों के बारे में बारीकी से समीक्षा करें. अनुमति लेकर ज़िले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों और परिवार के साथ रह रहे व्यक्तियों में यदि कोरोना के लक्षण नहीं हो तो उन्हें होम कोरन्टाईन कराने पर विचार करें.
2. होम कोरन्टाईन कराने से पूर्व उक्त व्यक्तियों से घोषणा पत्र लिया जाये कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगें, नियमों का पालन करेंगे और लक्षण दिखने पर सूचित करेगें. उक्त व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर भी रिकार्ड में रखें जायें.
3. इनके घरों पर कोरन्टाईन संबंधी पोस्टर लगाया जाये. अड़ोस-पड़ोस के लोगों को बताया जाये कि इनकी निगरानी रखें और बाहर निकलने पर सूचना दें. मोहल्ले में आसपास रहने वाले किसी सक्रिय व्यक्ति को “कोरोना सतर्कता वालिंटियर” नियुक्त कर उसे निगरानी की ज़िम्मेदारी दी जाये.
4. बिना अनुमति आये हुये व्यक्तियों के साथ रियायत बरतने की अभी आवश्यकता नहीं है.
5. 20 मार्च के बाद ज़िले में बाहर से प्रवेश करने वाले आने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करें. उक्त व्यक्तियों की निगरानी करने के लिये भी कोरोना सतर्कता वालिंटियर्स की नियुक्ति की जाये.
6. डेली लाकडाऊन बुलेटिन में संस्थागत कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों की जानकारी महिला, पुरूष और बच्चे के मान से दी जाये.
7. लाक डाऊन बुलेटिन में नगरपालिका और जनपद वार 20 मार्च के बाद आये हुये व्यक्तियों की संख्या और उनकी निगरानी के लिये नियुक्त “कोरोना सतर्कता वालंटियर्स” की संख्या की भी जानकारी दी जाये. OIC प्ररूप तैयार कर उपलब्ध करायें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
CC-CEOZP/OIC/CMHO

*44 वाँ दिन – टोटल लाक डाऊन*
दिनांक 04 मई 2020
*आपकी सुरक्षा आपके हाथ*
आज से लाक डाऊन में कई शिथिलतायें दी जा रही हैं. शिथिलताओं के दिन और समय के बारे में कुछ भ्रम हो तो सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ लें. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है. एक छोटी सी गलती ज़िले को ग्रीन से औरेंज और औरेंज से रेड बना सकती है. अब कोरोना के साथ रहना सीखना होगा. बहुत छोटे छोटे आसान उपाय हैं जिन्हें अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है-
1. बिना वजह घर से बाहर न निकलें.
2. हमेशा फ़ेस मास्क लगाकर ही बाहर निकलें.
3. 2 मीटर की फ़िज़िकल डिस्टेंस बनाये रखें.
4. हाथों को नियमित अंतराल पर अच्छी तरह साफ़ करते रहें.
5. 20 मार्च के बाद बाहर से आये परिजनों को घर से बाहर न जाने दें. अपने अड़ोस-पड़ोस, गाँव-मोहल्ले में भी निगाह रखें. ऐसा कोई व्यक्ति घर से बाहर दिखाई दे तो सख़्त आपत्ति करें और पुलिस को सूचना दें. नरसिंहपुर ज़िले में यही व्यक्ति अब कोरोना संक्रमण का प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं.
6. अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में संलग्न बाहर से आने वाले व्यक्तियों से यथेष्ट दूरी बनाकर रखें. ज़्यादा समय तक उनके सम्पर्क में नहीं रहें.
7. बुजुर्ग, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ख़्याल रखें. अति विषम परिस्थितियों में ही उन्हें घर से बाहर निकालें.
*अपना, परिवार का और समाज का ख़्याल रखें.
सादर.
*दीपक सक्सेना*

कलेक्टर  

किराना, जनरल स्टोर्स की दुकानें 5, 6 एवं 7 मई को खुलेंगी
पेट्रोल पम्प 5 मई से प्रतिदिन नागरिकों के लिए खोलने की अनुमति
सब्जी एवं फल दुकानों को खोलने पर शीघ्र ही होगा निर्णय- कलेक्टर श्री सक्सेना
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जिले में टोटल लॉक डाउन 23 मई तक घोषित किया गया है। इस अवधि में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे। विदित है कि इन प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय भी लिये गये। किराना, जनरल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प, सब्जी एवं फल आदि की दुकानें खोलने के लिए व्यापारियों की बैठक नरसिंह भवन के सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह ने बताया कि किराना एवं जनरल स्टोर्स, आटा चक्की की दुकानें 5, 6 एवं 7 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जायेंगी। इसके पश्चात हर सप्ताह प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह दुकानें खोलने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था टोटल लॉक डाउन तक जारी रहेगी। दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में सामग्री का विक्रय काउंटर के द्वारा ही किया जायेगा। संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वे सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था रखेंगे। ग्राहक दुकान के अंदर किसी भी सामग्री को हाथों से छू नहीं सकेंगे। इसके अलावा दुकान संचालकों को अपने दुकान पर स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना होगा कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानों के सामने ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही ऐसे दुकानदार जिनके दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरे हैं, उन्हें चालू रखने होंगे। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगने के दौरान भीड़ की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही साथ उन्हें थोड़ी- थोड़ी अवधि में ग्राहकों की लाइन की फोटो भी लेनी होगी।
पेट्रोल एसोसिएशन सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा गया कि आम नागरिकों को अपने निजी वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल डलवाने के लिए 3 मई की रात्रि 9 बजे से 4 मई की रात्रि 9 बजे तक पेट्रोल पम्प चालू रहेंगे। इसके पश्चात 5 मई से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन पेट्रोल पम्प चालू रहेंगे। पेट्रोल पम्प पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय करने की जिम्मेदारी पेट्रोल पम्प संचालकों की होगी। इसके लिए संचालक कर्मचारियों को सेनेटाईजर व मास्क उपलब्ध करायेंगे। पेट्रोल- डीजल देने के दौरान वाहनों को एक- दूसरे से पर्याप्त दूरी पर खड़े रखने होंगे, जिससे कि पेट्रोल पम्प परिसर में भीड़ न बढ़े।
सब्जी- फल विक्रेताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि थोक विक्रेता अपने फुटकर विक्रेताओं से आवश्यक सुझाव प्राप्त कर लें, ताकि नागरिकों को सब्जी एवं फल की उपलब्धता प्रदान करवाई जा सके। इसके लिए सीएमओ, एसडीएम, एसडीओपी नगर में कुछ ऐसे स्थान भी चिन्हांकित कर लें, जहां सब्जी एवं फल की दुकानें लगवाकर सामान विक्रय कर सकें। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा। फुटकर विक्रेताओं की दुकानों पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके भी विशेष इंतजाम करने होंगे। कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने बताया कि इस दौरान जिले में होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।

*दिनांक 4 मई के बाद किराना, साग-सब्ज़ी और पेट्रोल की सुगम प्रदाय व्यवस्था के संबंध में बैठक*
दिनांक 2 मई 2020
दोप 12.30 बजे
कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष
1. ADM
2. ADSP
3. CEO ZP
4. SDM narsinghpur
5. SDOP narsinghpur
6. DSO
7. EE PWD
8. CMO narsinghpur
9. Food and safety inspector
10. पेट्रोल पंप एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि
11. किराना व्यापारी एसोसिएशन के अधिकतम 02 प्रतिनिधि
12. साग-सब्ज़ी एसोसिएशन के अधिकतम 02 प्रतिनिधि
कृपया उपस्थित रहे. SDM naringhpur non-official member को सूचित करें.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर नरसिंहपुर

*निजी एवं शासकीय सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को चालू करने के लिये लाकडाऊन में शिथिलता आदेश*
दिनांक 1 मई 2020 शुक्रवार
* *दिनांक 5 मई 2020 से ज़िले में निजी एवं शासकीय सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को चालू किया जा सकेगा.*
* सर्दी-खांसी, बुख़ार से पीड़ित मज़दूरों को नियोजित करना वर्जित होगा.
* हर व्यक्ति को फ़ेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा.
* निर्माण स्थल पर हाथ धोने या सेनेटाईज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेसिग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

*ज़िला नरसिंहपुर*
*लाकडाऊन में शिथिलता आदेश*
दिनांक 1 मई 2020 शुक्रवार
*किराना एवं जनरल स्टोर्स*

* *दिनांक 5 मई 2020 से हर मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किराना एवं जनरल स्टोर्स खोले जाने की अनुमति.*
* ग्राहकों का दुकान के अंदर प्रवेश करना और सामान को उठाना-छूना प्रतिबंधित होगा.
* दुकान पर केवल काउंटर से बिक्री की जा सकेगी.
* दुकान संचालक को हाथ धोने या सेनेटाईज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेसिग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा.
* दुकान पर अधिकतम 30% कर्मचारियों से ही काम कराना होगा.
* किराना सामान की होम डिलेवरी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

*ज़िला नरसिंहपुर*
*लाकडाऊन में शिथिलता*
दिनांक 1 मई 2020 शुक्रवार
परिवहन-
* निजी कार एवं मोटर साइकिल का शिथिलता की अवधि में सीमित उपयोग करने की अनुमति
* मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति, पाँच सीटर कार में दो व्यक्ति और सात सीटर कार में चार व्यक्तियों के अधिकतम परिवहन के लिये अनुमति (केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुसार)
* *मोटर साइकिल और कार मे पेट्रोल भराने के लिये ज़िले के सभी पेट्रोल पंप दिनांक 3 मई 2020 को रात्रि 9.00 बजे से खोले जायेंगे.*

*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

*सूचना*
आज दिनांक 1 मई 2020 को आयोजित ज़िला आपदा प्रबंधन समूह ज़िला नरसिंहपुर की बैठक में सीमित शिथिलता और विहित शर्तों के अधीन टोटल लाक डाऊन आगामी 23 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया. बैठक में माननीय कैलाश सोनी राज्यसभा सांसद, माननीय उदय प्रताप सिंह सांसद, माननीय जालम सिंह पटेल विधायक नरसिंहपुर, माननीय संजय शर्मा विधायक तेदूखेडा और माननीय सुनीता पटेल विधायक गाडरवाडा उपस्थित रहे.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर

होम डिलेवरी करने वाले रजिस्टर्ड विक्रेताओं के लिये आदेश
दिनांक 28 अप्रेल 2020 मंगलवार
1. ज़िले में 625 से अधिक विक्रेता सहमति के आधार पर होम डिलेवरी के लिये रजिस्टर्ड किये गये हैं.
2. रजिस्टर्ड विक्रेता को टेलिफोन से आर्डर प्राप्त कर उसकी होम डिलेवरी करना है. इस व्यवस्था में दुकानों से बिक्री करने अथवा दुकानों से सप्लाई करने की सख़्त मनाही है.
3. यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कतिपय विक्रेता दुकानों से बिक्री और सप्लाई कर रहे हैं. कुछ विक्रेता फेरी लगाकर अथवा व्हीकल पर दुकान लगाकर गली मोहल्लों में भी बिक्री करते हुये देखे गये हैं.
4. होम डिलेवरी के लिये रजिस्टर्ड विक्रेताओं को आदेशित किया जाता है कि वह होम डिलेवरी के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से बिक्री कर लाक डाऊन के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करें. अन्यथा उनके विरुद्ध सख़्त क़ानूनी कारवाई की जायेगी. यह उल्लेख करना कदाचित् ग़लत नहीं होगा कि लाकडाऊन के प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में शाप एक्ट, IPC और आपदा अधिनियम के तहत दंडात्मक कारवाई का प्रावधान है.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर

आदेश
दिनांक 28 अप्रेल 2020 मंगलवार
1. देश एवं प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से लोग पास अथवा बिना पास के नरसिंहपुर ज़िले की सीमा में प्रवेश हेतू आ रहे हैं. ऐसा देखा गया है कि सीमा में प्रवेश करते समय कई व्यक्ति अपने प्रभाव का ग़लत उपयोग कर चैकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं. चैकपोस्ट पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह बिना किसी दबाव के नियमानुसार कारवाई करें. ज़िले को कोरोना वाईरस से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यदि कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता है, बेवजह दबाव डालकर शासकीय कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख़्त क़ानूनी कारवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाये.
2. E-pass के आधार पर प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों को बिना किसी अपवाद के कोरन्टाईन सेंटर में रखा जाये कोरन्टाईन सेंटर में उनकी प्रारम्भिक स्क्रीनिंग होगी, ट्रेवल हिस्ट्री की जाँच होगी. इसके बाद यह निर्णय लिया जायेगा कि उन्हें होम कोरन्टाईन कराना है अथवा नहीं. कोरोना संदिग्ध प्रकरणों में विस्तृत मेडिकल जाँच की जायेगी.
3. यदि चैकपोस्ट पर कोई गंभीर रोगी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आता है, जिसमें प्रथम दृष्टया उसकी जान को ख़तरा प्रतीत हो रहा है तो ऐसे प्रकरणों में SDM/SDOP द्वारा निर्णय लिया जाये. आवश्यकतानुसार कलेक्टर/एसपी से मार्गदर्शन लिया जा सकता है.
4. बिना E-pass के किसी भी व्यक्ति को ज़िले की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाये.
5. कुछ व्यक्ति बिना अनुमति ज़िले की सीमा में प्रवेश कर कतिपय स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से सीधे उनके गाँवों में पहुँच जा रहे है. गाँवों में उनके परिवारजन प्रशासन को सूचित भी नहीं कर रहे है. कोटवार, पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव ऐसे व्यक्तियों के बारे में SDM/SDOP/Tah/TI को सूचना देकर उन्हें तत्काल कोरन्टाईन सेंटर पहुँचायें.
6. गंभीर प्रकरणों में ज़िले की सीमा में बिना अनुमति के घुसे व्यक्ति के साथ-साथ उसे सहयोग करने वाले व्यक्तियों और प्रशासन को सूचना नहीं देने वाले परिवार जन के विरूद्ध थाने में FIR दर्ज कराई जाये.
7. Tah/CEO JP गाँव-गाँव में यह मुनादी करायें कि- बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को ज़िले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं है. यदि गाँव में कोई व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को दी जाये. किसी भी व्यक्ति को गाँव में अनधिकृत रूप से प्रवेश कराने में सहयोग नही करें. अन्यथा आपके विरूद्ध क़ानूनी कारवाई की जायेगी.

दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर

* दूध विक्रय व्यवस्था में परिवर्तन संबंधी आदेश*
आदेश दिनांक 27 अप्रेल 202 सोमवार
* प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं सांय 4.30 से 6.30 बजे तक
* दूध क्रय करने की अनुमति केवल महिलाओं को होगी. महिलायें नियत समयावधि में घर से बाहर निकलकर दूध क्रय कर सकेंगीं. पुरुषों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी.
* फ़ेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेसिंग रखना अनिवार्य होगा.
* दूध विक्रेता को दुग्ध वाहन (मोटर साइकिल अथवा लोडिंग व्हीकल के लिये पृथक से पास लेने की आवश्यकता नहीं है.
* दूध क्रय करने के लिये दो पहिया/चार पहिया वाहनों से घर से बाहर निकलना वर्जित होगा. वाहन पासधारी व्यक्ति भी दूध क्रय प्रयोजन के लिये वाहन का उपयोग नहीं कर सकेगें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग

आदेश

दिनांक 26 अप्रेल 2020 रविवार

1. E-pass के आधार पर अन्य ज़िलों से नरसिंहपुर ज़िले में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से संस्थागत कोरन्टाईन किया जाये.

2. कोरन्टाईन सेंटर का निर्धारण यथासंभव चैकपोस्ट के SDM द्वारा कर लिया गया है. यदि उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिये कोरन्टाईन सेंटर बदलना आवश्यक हो तो बदल दिया जाये.

3. कोरन्टाईन सेंटर का प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नियुक्त किया जाता है.(कोरोन्टाईन सेंटर की लोकेशन के आधार पर)

4. CEO JP/CMO, E-pass के आधार पर ज़िले प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जानकारी कन्ट्रोल रूम (प्रभारी श्रीमती निधि गोहल) से प्राप्त कर SDM/SDOP/चैकपोस्ट पर उपलब्ध करायेगें.

5. मेडिकल इमरजेंसी वाले प्रकरणों में संस्थागत कोरन्टाईन में छूट देने का निर्णय SDM/SDOP द्वारा लिया जायेगा. आवश्यकतानुसार कलेक्टर/एसपी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये.

6. कोरन्टाईन सेंटर पर बेड,साफ़-सफ़ाई, भोजन-पानी आदि के संबंध में यथोचित व्यवस्थायें CEO JP/ CMO द्वारा की जायें. व्यवस्थाओं के संबंध में सामान्य गाइडलाइन यह है कि कोरन्टाईन सेंटर की व्यवस्थायें घर से अच्छी होनी चाहिये.

दीपक सक्सेना

कलेक्टर नरसिंहपुर


E-pass के आधार पर ज़िले मे प्रवेश कर रहे व्यक्तियों के बारे मे व्यवस्था संबंधी निर्देश

दिनांक 23 अप्रेल 2020

प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से बड़ी संख्या मे लोग E-pass लेकर नरसिंहपुर ज़िले मे प्रवेश हेतू आ रहे हैं. इनमें से कई व्यक्ति कोरोना प्रभावित ज़िलों से भी आ रहे हैं. नरसिंहपुर मे अभी तक कोरोना वाईरस का संक्रमण नही हुआ है. अत: बाहरी व्यक्तियों के ज़िले मे प्रवेश से कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये E-pass के आधार पर ज़िले मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिये निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है-

1. E-pass के आधार पर ज़िले मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम चैकपोस्ट से नज़दीक के कोरन्टीन सेंटर मे ले ज़ाया जाये.

2. SDM प्रत्येक चैकपोस्ट के यथासंभव नज़दीक किसी होस्टल, स्कूल, मैरिजहाल अथवा अन्य उपयुक्त स्थल को कोरन्टीन सेंटर बनाना सुनिश्चित करें.

3. उक्त कोरन्टीन सेंटर पर BMO एक मेडिकल टीम की नियुक्ति करें.

4. मेडिकल टीम द्वारा E-pass धारी व्यक्तियों की आवश्यक जाँच एवं स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित व्यक्ति के कोरोना वाईरल से संक्रमित होने की आशंका तो नही है.

5. SDM, E-Pass मे ज़िले मे प्रवेश के लिये दर्शित कारण की सत्यता की प्राथमिक जाँच कराना सुनिश्चित करें.

6. यदि यह समाधान हो जाये कि E-pass मे दर्शित कारण सही है और संबंधित व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका नही है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़िले मे प्रवेश करने दिया जाये. उक्त व्यक्तियों को अपने मोबाईल मे सार्थक एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.

7. कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने की आशंका वाले व्यक्तियों को कोरन्टीन मे रखा जाये और ज़िला चिकित्सालय की टीम द्वारा आवश्यक परीक्षण एवं इलाज किया जाये.

8. ग़लत जानकारी के आधार पर E-pass प्राप्त कर ज़िले मे प्रवेश का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के पास निरस्त कर उन्हें वापस भेज दिया जाये.

9. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति मे इस प्रकिया से छूट SDM दे सकते है.

10. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

दीपक सक्सेना

कलेक्टर नरसिंहपुर

कोरोना से जंग-जनता के संग

*SDM/Tah/CEOJP के लिये निर्देश*
दिनांक 26 अप्रेल 2020
1. लाक डाऊन के कारण नरसिंहपुर में फँसे हुये प्रदेश के अन्य ज़िलों के मज़दूरों को उनके गन्तव्य ज़िले तक बसों से यथाशीघ्र रवाना किया जाये.
2. रवाना करने के पूर्व मज़दूरों के मेडिकल चैकअप और खाने पीने की सम्माजनक व्यवस्था सुनिश्चित करें.
3. मज़दूरों को बस के अलावा अन्य किसी साधन ट्रेक्टर, ट्रक, पिकअप वाहन आदि से किसी भी स्थिति में नहीं भेजा जाये.
4. यदि सड़क पर मज़दूर पैदल चलते हुये मिलते हैं तो उन्हें भी संबंधित ज़िलों तक बसों से भिजवाया जाये.
5. बस के रवाना होने से पूर्व मज़दूरों की सूची तैयार करें. फ़ोटोग्राफ़्स लें और एक वीडियो क्लिपिंग भी तैयार करें.
6. ध्यान रखें कि प्रदेश के बाहर के मज़दूरों को अभी नहीं भेजा जाना है. उन्हें अनिवार्य रूप राहत कैंप में रखा जाये और उनके लिये भोजन पानी की समुचित व्यवस्था की जाये.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर
नरसिंहपुर
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

*35वां दिन-टोटल लाक डाऊन*
25 अप्रेल 2020,शनिवार.
अचरज की बात यह क़तई नहीं है कि पड़ौस के ज़िले में कोरोना पाजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है. अचरज की बात यह ज़रूर है कि हमारा ज़िला अभी तक अछूता क्यों है. सेम्पल ज़रूर कम संख्या में लिये गये हैं,पर बीमारी की खबर पर प्रतिक्रिया त्वरित और द्रुतगति से हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है. गाडरवाडा, करकबेल, मलाह पिपरिया आदि इसके उदाहरण है. फिर क्या कारण है? क्या लोग लक्षणों को छुपा रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो यह स्वयं उनके और उनके परिवार के लिये घातक सिद्ध होगा. यद्यपि नरसिंहपुर की जनता की जागरूकता को देखते हुये ऐसा संभव तो नहीं लगता. फिर क्या वास्तव में टोटल लाक डाऊन अचूक और कारगर सिद्ध हुआ है. लाक डाऊन की सौ फ़ीसदी सफलता तो निश्चित रूप से संदेहास्पद है. सीमा पर चूक तो निश्चित तौर पर हुई हैं. राज्य शासन, बैंक, विद्युत विभाग, रेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के कतिपय कर्मचारियों ने पास का फ़ायदा उठाकर शुरुआती दिनों में ज़बरदस्त अपडाऊन किया है. सीमावर्ती क्षेत्रों के कतिपय नागरिकों ने भी मामूली चीजों के लिये अनुशासन तोड़ा है. लोडिंग व्हीकल और प्राईवेट एम्बुलेंस के दुरूपयोग की भी शिकायतें सामने आईं हैं.गली मोहल्लों में सोशल डिस्टेसिंग के पालन की स्थिति तो जनता स्वयं बेहतर जानती है. गल्तियां में एक अच्छाई यह छुपी होती है कि वह हमें सावधान होने का इशारा करती हैं. संकेत बेहद स्पष्ट है. समय अब और अधिक सावधान और सतर्क होने का है. इन्दौर के मामले में अब हम शायद कम्फर्टेबल स्थिति में है पर अब जबलपुर प्रश्न खड़े कर रहा है. आवश्यकता तो ज़रूर है पर शायद स्थिति नहीं है कि लाक डाऊन में शिथिलता पर विचार भी किया जाये. आपकी बेवाक राय हमें सही निर्णय के लिये हौसला देगी. अब अड़ोस-पड़ोस पर भी निगाह रखें. बाहर से ज़िले में आने वालों को कोरन्टाईन बने रहने के लिये कहें. खाँसी, बुख़ार के साथ साँस लेने में तकलीफ़ के लक्षण दिख रहे हो तो छुपायें नहीं. तत्काल खबर करें. हाथ धोते रहें. फ़ेस मास्क लगाये रखें. अपना और अपने परिवार का ख़याल रखें.
सादर.
*दीपक सक्सेना* कलेक्टर
*गुरकरन सिंह* एसपी
*डा. एन यू खान* CMHO
*डा. अनीता अग्रवाल* सिविल सर्जन
*कोरोना से जंग-जनता के संग*

लाक डाऊन के कारण नरसिंहपुर में फँसे हुये प्रदेश के अन्य ज़िलों के मज़दूरों को बसों से गन्तव्य ज़िले तक पहुँचाने के संबंध में निर्देश
दिनांक 24 अप्रेल 2020
1. लाक डाऊन के कारण नरसिंहपुर में फँसे हुये प्रदेश के अन्य ज़िलों के मज़दूरों को उनके गन्तव्य ज़िले तक बसों द्वारा पहुँचाने का निर्णय लिया गया है.
2. SDM/Tah/CEOJP ग्राम पंचायत वार मज़दूरों की संख्या का आकलन कर, उन्हें गन्तव्य जिले तक पहुँचाने के लिये ट्रेवल प्लान तैयार करें.
3. ज़िला परिवहन अधिकारी आवश्यक संख्या में बसे अधिग्रहीत कर SDM को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
4. प्रदेश के बाहर के मज़दूरों को अनिवार्य रूप राहत कैंप में रखा जाये और उनके लिये भोजन पानी की समुचित व्यवस्था की जाये.
5. प्रक्रिया में कोरोना से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
6. CEO ZP सम्पूर्ण व्यवस्था के नोडल अधिकारी होगें. ज़िला परिवहन अधिकारी, उप संचालक कृषि और ज़िला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग सहायक नोडल अधिकारी होगें.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग

34 वाँ दिन-टोटल लाक डाऊन
24 अप्रेल 2020
कभी यह कल्पना करना भी असंभव था कि हमें इतने लंबे समय तक घर की चार दीवारी में क़ैद रहना पड़ेगा. अभी भी धैर्य और तसल्ली बनाये रखने का समय है, पर बैचेनी और छटपटाहट अब सब तरफ़ दिख रही है. कुछ लोग कोरोना पाजिटिव की संख्या बढ़ने से बैचेन है तो कुछ लाक डाऊन से निकलने के लिये छटपटा रहे हैं. लेकिन अब ख़तरा हर दिन के साथ बढ रहा है.विगत चार दिन में कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों के ज़िले का सीधा सामना हुआ. शुक्र की बात केवल यह है कि यह सामना अभी हमारे फ़्रंट लाइन वारियर्स से ही हुआ है. कोई अवांछित परिणाम आता भी है तो हम उससे निपटने और उसे आगे बढ़ने से रोकने में सक्षम हैं. एहतियातन श्री मनोज ठाकुर एडीएम और श्री राजेश तिवारी एडिशनल एसपी जैसे अनुभवी और जुझारू अधिकारियों को भी हमें कोरन्टाईन करना पड़ा है. आसानी से समझा जा सकता है कि प्रशासन की शक्ति आधी रह गई है. लेकिन कोरोना संक्रमण से सामना होने की संभावनायें कई गुना बढ़ गई है. ज़िले के बाहर फँसे हुये लोगों को वापस बुलाने का दबाव बढ़ा है, फिर इन लोगों को कोरन्टाईन में अनुशासनबद्ध रखने की चुनौती भी बढ़ी है. यदि कोरोना पाजिटिव का सामना जनसामान्य से होगा तो हालात क़ाबू से बाहर जाने में देर नहीं लगेगी. अन्य ज़िलों के उदाहरण हमें बताते हैं कि पहला केस मिलने के बाद स्थिति को नियन्त्रित करना बड़ा मुश्किल है. अत: उत्तम रणनीति यही है कि सिंगल केस निकलने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाये. अचूक उपाय एक ही है कि कोई भी घर से बाहर न निकले. उम्मीद है कि ज़िले की जागरूक जनता इस अपरिहार्य उपाय को कष्ट के बावजूद आगे भी फालो करती रहेगी. घर पर रहे या बाहर, मुँह -नाक पर साफ़ कपड़ा (फ़ेस मास्क) ज़रूर बांधकर रखें. अन्य व्यक्तियों को भी इसके लिये मजबूर करें. यदि हमारे सामने किसी कोरोना संवाहक ने मुँह पर कपड़ा नहीं बांधा है , तो कपड़ा बांधने के बावजूद हमारे संक्रमित होने की संभावना 70% तक है और यदि दोनों ने कपड़ा बांध रखा है तो यह संभावना फिर केवल 1.5% रह जाती है. अतः फेसमास्क का उपयोग अवश्य करें, हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर में साबुन से साफ़ करते रहें. यही सावधानी हमें बचायेगी.
सादर.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
डा. एन यू खान CMHO
डा. अनीता अग्रवाल सिविल सर्जन
कोरोना से जंग-जनता के संग

E-pass के आधार पर ज़िले मे प्रवेश कर रहे व्यक्तियों के बारे मे व्यवस्था संबंधी निर्देश
दिनांक 23 अप्रेल 2020
प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से बड़ी संख्या मे लोग E-pass लेकर नरसिंहपुर ज़िले मे प्रवेश हेतू आ रहे हैं. इनमें से कई व्यक्ति कोरोना प्रभावित ज़िलों से भी आ रहे हैं. नरसिंहपुर मे अभी तक कोरोना वाईरस का संक्रमण नही हुआ है. अत: बाहरी व्यक्तियों के ज़िले मे प्रवेश से कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये E-pass के आधार पर ज़िले मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिये निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है-
1. E-pass के आधार पर ज़िले मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम चैकपोस्ट से नज़दीक के कोरन्टीन सेंटर मे ले ज़ाया जाये.
2. SDM प्रत्येक चैकपोस्ट के यथासंभव नज़दीक किसी होस्टल, स्कूल, मैरिजहाल अथवा अन्य उपयुक्त स्थल को कोरन्टीन सेंटर बनाना सुनिश्चित करें.
3. उक्त कोरन्टीन सेंटर पर BMO एक मेडिकल टीम की नियुक्ति करें.
4. मेडिकल टीम द्वारा E-pass धारी व्यक्तियों की आवश्यक जाँच एवं स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित व्यक्ति के कोरोना वाईरल से संक्रमित होने की आशंका तो नही है.
5. SDM, E-Pass मे ज़िले मे प्रवेश के लिये दर्शित कारण की सत्यता की प्राथमिक जाँच कराना सुनिश्चित करें.
6. यदि यह समाधान हो जाये कि E-pass मे दर्शित कारण सही है और संबंधित व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका नही है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़िले मे प्रवेश करने दिया जाये. उक्त व्यक्तियों को अपने मोबाईल मे सार्थक एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.
7. कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने की आशंका वाले व्यक्तियों को कोरन्टीन मे रखा जाये और ज़िला चिकित्सालय की टीम द्वारा आवश्यक परीक्षण एवं इलाज किया जाये.
8. ग़लत जानकारी के आधार पर E-pass प्राप्त कर ज़िले मे प्रवेश का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के पास निरस्त कर उन्हें वापस भेज दिया जाये.
9. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति मे इस प्रकिया से छूट SDM दे सकते है.
10. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर नरसिंहपुर
कोरोना से जंग-जनता के संग