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टोटल लॉकडाउन – पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीज़ल के प्रदाय की अनुमति के संबंध में

Publish Date : 28/03/2020

टोटल लॉकडाउन
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीज़ल के प्रदाय की अनुमति के संबंध में
टोटल लाक डाऊन की अवधि में 14 अप्रेल 2020 तक जिले में स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीज़ल के विक्रय हेतू निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था आदेशित की जाती है-
1. ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक और नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुले रहेगें.
2. ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से केवल किसानों को ट्रेक्टर और हार्वेस्टर के लिये डीज़ल का विक्रय किया जाये. किसान यदि ट्रेक्टर के साथ रिपीट केवल ट्रेक्टर के साथ बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी लेकर आते हैं तो उन्हें इन (बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी, आदि) में भी डीज़ल प्रदाय किया जाये. विशिष्ट श्रेणी के वाहनों में ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से पेट्रोल प्रदाय किया जा सकेगा.
3. विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों में पेट्रोल/डीज़ल का प्रदाय कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय हेतू अनुमति पत्र से ही किया जा सकेगा. उक्त अनुमति पत्र को वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा.
4. विशिष्ट श्रेणी के वाहन निम्नलिखित हैं जिनमें पेट्रोल/डीज़ल डलवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है-
* ट्रेक्टर और ट्रेक्टर के साथ लाये गये बैरल, पीपा, टंकी,ड्रम आदि
* हार्वेस्टर
* एम्बुलेंस
* 108 वाहन
* जननी सुरक्षा वाहन
* शव वाहन
* MP-03 एवं 100 डायल वाहन
* सभी प्रकार के गुड्स एवं लोडिग व्हीकल (ट्रक, मेटाडोर, टैंकर, लोडिंग आटो आदि)
* दुग्ध वाहन मोटर साइकिल सहित
* श्री दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर (मोब. 9425138121) द्वारा लिखित/ वाटसअप/एसएमएस/टेलिफोन के माध्यम से निर्देशित विशिष्ट वाहन.
5. पेट्रोल/डीज़ल प्रदाय के लिये अनुमति पत्र जारी करने के लिये श्री दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ज़िला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर को अधिकृत किया जाता है.
6. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर